पांच किलो से अधिक महुआ संग्रहण अपराध

अधिक महुआ के फूल रखने वालों को लेना होगा लाइसेंस 473 लोगों को मिला नोटिस न्यायालय में आकर दिया आवेदन मधुबनी : बिहार एक्साइज महुआ फ्लावर नियम 2016 के नियमावली से जिले के लोगों को अवगत कराने एवं उस नियम के अनुपालन के लिए सोमवार को वाट्सन उच्च विद्यालय के आडिटोरियल में जिला पदाधिकारी द्वारा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 26, 2016 6:25 AM

अधिक महुआ के फूल रखने वालों को लेना होगा लाइसेंस

473 लोगों को मिला नोटिस
न्यायालय में आकर दिया आवेदन
मधुबनी : बिहार एक्साइज महुआ फ्लावर नियम 2016 के नियमावली से जिले के लोगों को अवगत कराने एवं उस नियम के अनुपालन के लिए सोमवार को वाट्सन उच्च विद्यालय के आडिटोरियल में जिला पदाधिकारी द्वारा न्यायालय लगाया गया. जिले के सदर, झंझारपुर, जयनगर, बेनीपट्टी एवं फुलपरास अनुमंडल के 473 लोगों को अंचलाधिकारी के माध्यम से नोटिस जारी किया गया था. अंचलाधिकारी द्वारा प्रथम चरण में भेजे गये नोटिस के अनुपालन के लिए लगभग सभी नोटिस धारी वाटसन स्कूल पहुंचे.
जिलाधिकारी ने नोटिसधारियों को दी नियम की जानकारी : जिला पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने वाट्सन स्कूल में महुआ पेड़ के स्वामियों को बिहार एक्साइज महुआ फफ्लावर नियम की जानकारी देते हुए कहा कि बिहार सरकार के नई उत्पाद नीति के आलोक में अब महुआ के फूल का भंडारण अधिक से अधिक पांच किलो तक ही किया जा सकता है. महुआ पेड़ के स्वामी अगर 5 किलो से अधिक महुआ का फूल संग्रहित कर अपने घरों में रखते हैं तो वह अपराध की श्रेणी में आयेगा ,ऐसे लोगों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी. एवं उन्हें जुर्माना के साथ दंड का प्रावधान है.
डीएम ने बताया कि किसी कारण वश अगर महुआ के फूल को 5 किलो से अधिक कोई रखना चाहता है तो इसके लिए उसे जिला पदाधिकारी से नियम 03 के तहत लाइसेंस प्राप्त करना होगा.
महुआ फूल से बनती देसी शराब : जिला पदाधिकारी ने महुआ अधिनियम कोर्ट में बताया कि महुआ के फूल से देसी शराब बनाया जाता है. राज्य में देसी व विदेशी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है. ऐसे में महुआ के फूल से अवैध देशी शराब बनाना अपराध की श्रेणी में आयेगा. फलत: महुआ के फूल का अधिक मात्रा में संग्रहण को राज्य सरकार ने अवैध माना है.
सीओ करेंगे नष्ट: ऐसे किसान जिनके पास एक या उससे अधिक महुआ के पेड़ है. और जो 5 किलो से अधिक महुआ के फूल नहीं रखना चाहतें है वे अंचलाधिकारी को सूचित करेंगे. जिला पदाधिकारी श्री सिंह ने कहा कि सीओ के समक्ष उनको नष्ट किया जायेगा.
गलत नोटिस से लोगों में आक्रोश : जिले में 4856 महुआ के पेड़ चिह्नित है. इसमें 473 लोगों को प्रथम चरण में नोटिस अंचलाधिकारी रिपोर्ट पर दिया गया था. न्यायालय में आने वाले कई लोग ऐसे मिले जिन्हें महुआ पेड़ नहीं है. और उन्हें नोटिस प्राप्त हो गया. ऐसे लोगों का कहना था कि गलत मंशा से उनको नोटिस भेजा गया है. जिससे पंचायत चुनाव में इसका असर भी पड़ने की संभावना है. मधवापुर प्रखंड के अनिल साहु ने बताया कि उन्हें एक भी पेड़ नहीं है.
और उन्हें नोटिस भेज दिया गया है. वे चुनाव में खड़े हैं. व विरोधी क्षेत्र में हवा बना रहा है कि मैं महुआ फूल का व्यापार करता हूं. न्यायालय में ऐसे सभी लोगों जिलापदाधिकारी ने आश्वस्त किया कि एक आफिडिफेट 10 मई तक ऐसे लोगो समर्पित कर दें. इसकी जांच की जायेगी.
ये थे उपस्थित: जिला पदाधिकारी के न्यायालय के उत्पाद अधीक्षक चंद्रमोहन शाही, उत्पाद विभाग के नोडल पदाधिकारी वरीय उपसमाहर्ता पंकज गुप्ता, सदर एसडीओ शाहिद परवेज, बेनीपट्टी के एसडीओ राजेश परिमल, झंझारपुर व फुलपरस के एसडीओ सहित सभी नोटिस धारी उपस्थित थे.

Next Article

Exit mobile version