सड़क पर वाहन खड़ा किया, तो जुर्माना
मधुबनी : सड़क पर वाहन लगाकर यात्रियों का इंतजार करने वाले चार पहिया वाहन एवं सड़क पर दो पहिया वाहन लगाकर दुकान में कार्य करने जाने वाले वाहन चालकों को जुर्माना भरना पड़ेगा. परिवहन विभाग शहर में लगने वाले जाम की समस्या से निजात पाने के लिए नयी पहल शुरू की है. सड़क पर कोई […]
मधुबनी : सड़क पर वाहन लगाकर यात्रियों का इंतजार करने वाले चार पहिया वाहन एवं सड़क पर दो पहिया वाहन लगाकर दुकान में कार्य करने जाने वाले वाहन चालकों को जुर्माना भरना पड़ेगा. परिवहन विभाग शहर में लगने वाले जाम की समस्या से निजात पाने के लिए नयी पहल शुरू की है.
सड़क पर कोई भी बाइक या अन्य चार पहिया या दो पहिया वाहन लगा कर लोग जायेंगे. या फिर यात्री को बस में चढ़ाने के इंतजार में कहीं पर कोई बस खड़ी कर दी जायेगी तो ऐसे वाहन पर परिवहन विभाग लाल पर्ची चिपका देगी. इस पर्ची के चिपकाने पर संबंधित वाहन मालिक को एक निर्धारित समय पर जाकर कार्यालय में अर्थदंड देना होगा.
चिपकायी जायेगी लाल पर्ची.एमवीआई सुनील कुमार ने बताया कि सड़क पर गाड़ी खड़ी कर जाम लगाने वालों के विरुद्ध विभाग लाल पर्चा चिपका देगी. मोटर यान अधिनियम एवं यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए यह पर्ची चिपकायी जाएगी. पर्ची चिपकने वाली गाड़ी व वाहन मालिक तय तिथि को परिवहन कार्यालय पहुंचकर जुर्माना भरेंगे.
यह रकम उस समय निर्धारित होगी कि इनसे कितना रकम लिया जायेगा अन्यथा उन पर मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जाएगा. एमवीआई सुनील कुमार ने बताया कि यह पर्ची जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई एवं यातायात पुलिस निरीक्षक द्वारा वाहन जांच के क्रम में दोषी वाहन ड्राइवर के गाड़ी पर चिपकायी जाएगी.