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वर्क शॉप से एक बाल मजदूर को कराया गया मुक्त

30 जून तक बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने एवं धावा दल द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है.

मधुबनी. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली एवं जिला पदाधिकारी द्वारा 30 जून तक बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने एवं धावा दल द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है. इसी क्रम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में बेनीपट्टी प्रखंड में बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया. निरीक्षण के क्रम में मो. जसीम वर्क शॉप (गैरेज), अंबेडकर चौक बेनीपट्टी से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया. विमुक्त बाल श्रमिक को बाल गृह में रखा गया है. नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है. श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने कहा कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत गैरकानूनी है. बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 से पचास हजार रुपये तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है. नियोजकों से बीस हजार रुपये प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी. नियोजक के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा. धावा दल टीम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बेनीपट्टी अमित कुमार, गोविंद कुमार, अनूप शंकर, हरी प्रसाद, सर्वो प्रयास संस्था के प्रतिनिधि, प्रथम संस्था के प्रतिनिधि अशोक मोहिते एवं बेनीपट्टी थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मी शामिल थे. श्रम अधीक्षक ने बताया कि धावा दल नियमित रूप से 30 जून तक प्रत्येक दिन संचालित होगा.

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