प्रत्येक प्रखंड में 7-7 लाभुकों को बस क्रय के लिए दिया जाएगा 5 लाख रुपए का अनुदान
सुदूरवर्ती पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने एवं आमलोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री परिवहन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है.
मधुबनी . प्रखंडों एवं सुदूरवर्ती पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने एवं आमलोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री परिवहन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है. इस संबंध में परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार ने डीएम को दूसरे चरण के क्रियान्वयन के लिए समय सारिणी उपलब्ध कराया है. मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में सात-सात लाभुकों को बस क्रय के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा. आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि सीएफएमएस माध्यम से लाभुकों के खाते में भुगतान किया जाएगा. इसके तहत 22 से 31 जुलाई तक योजना का प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान. 1 से 25 अगस्त तक आवेदन करने की तिथि व 27 अगस्त को जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रखंडवार एवं कोटिवार आवेदन के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा. 29 अगस्त को जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा तैयार वरीयता सूची के आधार पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा लाभुकों का चयन किया जाएगा. दो सितंबर को स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को जिला परिवहन कार्यालय में प्रस्तावित करने व तीन दिनों में आपत्ति आमंत्रित किया जाएगा. 5 सितंबर को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा. 6 से 10 सितंबर तक जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा चयनित लाभुकों के चयन पत्र का तामिल किया जाएगा. 11 सितंबर को बस क्रय के बाद चयनित लाभुकों द्वारा अनुदान प्राप्ति के लिए जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन समर्पित करना होगा. आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि सी एफएमएस के माध्यम से लाभुकों के खाते में भुगतान किया जाएगा.
जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरम ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत प्रत्येक प्रखंडों के सात- सात लाभुकों को 5-5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा. इसमें प्रत्येक प्रखंडों में 2 अनुसूचित जाति, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 1 पिछड़ा वर्ग, 1 अल्पसंख्यक समुदाय एवं 1 सामान्य वर्ग, जो किसी कोटि में नहीं आते हों. उन्होंने कहा कि जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1 हजार से ज्यादा होगी, उस प्रखंड में 1 अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि में भी योजना का लाभ दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सचिव के निर्देश के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी के सहयोग से प्रखंड स्तर पर बस क्रय के लिए आमजनों के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से वाहन मेला का भी आयोजन किया जाएगा. इसमें अधिकृत बस डीलर, बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा. इससे लाभुकों को वाहन के चयन एवं वित्त पोषण कार्य में सहजता आएगी.
प्रत्येक प्रखंडों में सात साल लाभुकों को मिलेगा अनुदान
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