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Madhubani News. बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण करने वालों पर निगम करेगी कार्रवाई

नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास नहीं कराया तो निगम कार्रवाई कर सकती है. इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है. साथ ही निर्माण कार्य पर रोक लगा दी जाएगी.

Madhubani News. मधुबनी. नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास नहीं कराया तो निगम कार्रवाई कर सकती है. इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है. साथ ही निर्माण कार्य पर रोक लगा दी जाएगी. निगम की ओर से इसकी तैयारी चल रही है. वित्तीय वर्ष 2023- 24 में अभी तक 176 भवन का नक्शा निगम द्वारा पास किया गया है. एक वित्तीय वर्ष में यह संख्या सबसे अधिक है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी तेजी से नक्शा पास करने का काम किया जा रहा है. जिससे राजस्व संग्रह में वृद्धि हो रही है. पिछले वत्तीय वर्ष में कुल मांग 30 लाख रुपए था. वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर 69,36,809 रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है. यह कुल मांग का 231 प्रतिशत है. जो काफी अच्छा माना जा सकता है. निगम द्वारा जितने मद में टैक्स की वसूली हुई है वह निराशाजनक रहा है. लेकिन भवन निर्माण के मामले में राजस्व प्राप्ति काफी अच्छा हुआ रहा. इसकी मुख्य वजह लोगों को सरलता से निगम द्वारा नक्शा पास किया जा रहा है. बताया गया है कि पहले लोगों को नक्शा पास कराने में काफी मशक्कत करना पड़ता था. लेकिन अब सरलता से काम हो रहा है. आर्किटेक्ट द्वारा बनाए गए नक्शे के साथ जरूरी कागजात जमा करने पर निगम द्वारा इसकी जांच की जाती है. 10 से 15 दिनों में नक्शा पास कर लोगों को दे दिया जाता है. नक्शा पास कराने के लिए सरकारी प्रावधान के तहत आवासीय भवन निर्माण के लिए कुल एस्टीमेट का एक फीसदी लेबर सेस व एक फीसदी निगम को टैक्स देना पड़ता है. वहीं व्यावसायिक भवन निर्माण के लिए कुल एस्टीमेट का एक फीसदी लेबर सेस व दो फीसदी निगम को टैक्स देना पड़ता है.

रजिस्ट्रेशन के पैसे से शहर का विकास

शहर को व्यवस्थित व विकसित करने के लिए निगम से नक्शा पास कराना जरूरी है. बिना नक्शा पास कराये मकान बनाना अवैध है. नक्शा रजिस्ट्रेशन के पैसे को शहर के विकास में ही लगाया जाता है. शहर के सभी लोगों को इसमें साथ देना होगा. निगम का कर्तव्य है कि शहर को सुव्यवस्थित रखने के लिए जरूरी कदम उठाये. इसमें कुछ जगहों पर देखा जा रहा है कि नक्शा पास कराये बिना ही लोग निर्माण करा रहे हैं. ऐसे लोगों पर निगम कभी भी कार्रवाई कर सकती है.

बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण करना गैरकानूनी

नगर निगम प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि नगर निगम क्षेत्र में बिना नक्सा पास कराए मकान बनवाने वाले लोगों के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी जाएगी. प्रावधान के तहत ही शहर में भवन निर्माण कराया जा सकता है. नगर निगम क्षेत्र में निर्माण कार्य कराने के लिए भूस्वामियों को हर हाल में नक्शा पास कराना होगा. ऐसा नहीं करने वाले भूस्वामियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी. नगर क्षेत्र में मकान निर्माण कराने वाले भूस्वामियों को अनिवार्य तौर पर नक्शा पास कराना होगा. जिन लोगों ने निर्माण से पूर्व नक्शा पास नहीं कराया है उनलोगों को शीघ्र नोटिस भेजा जाएगा.

राजस्व से विकास में मिलती है मदद

शहर में आए दिन व्यावसायिक व आवासीय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है. लेकिन कुछ भवन के निर्माण की जानकारी नगर निगम को होती है और कुछ की नहीं. नगरआयुक्त अनिल चौधरी ने कहा कि शहर में हो रहे भवन निर्माण कार्य से जो राजस्व मिलती है उससे शहर का विकास किया जाता है.

नक्शा पास कराने के लिए जरूरी दस्तावेज

आर्किटेक्ट के माध्यम से नक्शा तैयार कराकर अप्रूवलभवन का एस्टीमेटजमीन संबंधित दस्तावेजआवेदन फॉर्म

क्या कहते हैं अधिकारी

सिटी मैनेजर सह नोडल पदाधिकारी ने कहा है कि बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण कराने वालों का सर्वे किया जाएगा. उन्हें नोटिस देकर नक्शा पास कराने के लिए कहा जाएगा. नक्शा पास नहीं कराने पड़ निर्माणाधीन भवन का काम रूक सकता है. भवन निर्माण कराने वाले शुल्क जमा कर नक्शा जरूर पास कराएं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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