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गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई

आरक्षण का गलत तरीके से लाभ लेकर नियुक्त हुए सूबे से बाहर के विद्यालय अध्यापकों पर कार्रवाई होगी.

मधुबनी. आरक्षण का गलत तरीके से लाभ लेकर नियुक्त हुए सूबे से बाहर के विद्यालय अध्यापकों पर कार्रवाई होगी. इस संबंध में शिक्षा विभाग के राज्य निदेशालय ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजकर ऐसे विद्यालय अध्यापकों को चिन्हित कर सूची भेजने का निर्देश दिया. जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजे गये पत्र में कहा है कि ऐसी सूचना मिल रही है कि बिहार लोकसेवा आयोग द्वारा दो चरणों में नियुक्त सूबे के बाहर के विद्यालय अध्यापकों ने गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लिया है. जो विद्यालय अध्यापक नियमावली के खिलाफ है. विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी विज्ञापन में स्पष्ट कर दिया गया था कि आरक्षण का लाभ सिर्फ सूबे के शिक्षक अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा, लेकिन कई विद्यालय अध्यापकों ने गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लिया है. विभाग ने ऐसे विद्यालय अध्यापकों की सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी जावेद आलम ने कहा है कि विभागीय निर्देशानुसार गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेने वाले विद्यालय अध्यापकों को चिन्हित करने के लिए जिले के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है. ताकि निर्धारित समय के अंदर ऐसे शिक्षकों की सूची राज्य शिक्षा निदेशालय को भेजा जा सके.

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