नामांकन पंजी संधारित नहीं रहने पर पूर्व प्रधानाध्यापिका पर होगी कार्रवाई

नामांकन पंजी में विधिवत संधारित नहीं रहने के कारण हरलाखी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय नरहनिया के पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापिका पूनम कुमारी पर प्रधान दंडाधिकारी किशोर न्याय परिषद के निर्देश पर डीईओ ने अनुशासनिक कारवाई का निर्देश दिया है.

By Prabhat Khabar News Desk | June 18, 2024 9:53 PM

मधुबनी. नामांकन पंजी में विधिवत संधारित नहीं रहने के कारण हरलाखी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय नरहनिया के पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापिका पूनम कुमारी पर प्रधान दंडाधिकारी किशोर न्याय परिषद के निर्देश पर डीईओ ने अनुशासनिक कारवाई का निर्देश दिया है. मामला हरलाखी थाना से संबंधित है. एपीओ कमलेश चतुर्वेदी के अनुसार पॉक्सो मामले के अभियुक्त ने अपने को नाबालिग साबित करने के लिए किशोर न्यायालय परिषद में जन्म तिथि प्रमाण पत्र दाखिल किया था. किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी कुमारेश की न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान जन्म तिथि प्रमाण पत्र में गड़बड़ी सामने आयी थी. जिसकी जांच के लिए डीईओ को निर्देश दिया गया था. आरोपी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज है. एपीओ के अनुसार आरोपित पर एक नाबालिग पीड़िता को प्रेम का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है. आरोपित अपने-आपको सजा से बचने के लिए नाबालिग साबित करने का प्रयास किया है. इसके लिए जन्म तिथि सत्यापन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र न्यायालय परिषद में दाखिल किया. न्यायालय में जन्म तिथि प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए उत्क्रमित उच्च विद्यालय नरहनिया के प्रधानाध्यापक को नामांकन पंजी के साथ परिषद में उपस्थित होने का आदेश दिया था.

परिषद ने नामांकन पंजी जांच करने का दिया था निर्देश

मामले की सुनवाई के दौरान प्रधानाध्यापक परिषद के सामने नामांकन पंजी लेकर उपस्थित हुई. लेकिन किशोर न्यायालय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी को नामांकन पंजी में छेड़छाड़ का संदेह हुआ . इसके बाद प्रधान दंडाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से नामांकन पंजी की जांच करने का निर्देश दिया था.

विधिवत संधारित नही था नामांकन पंजी

नामांकन पंजी के जांच के दौरान नामांकन पंजी विधिवत संधारित नहीं पाया गया. एपीओ के अनुसार जांच के दौरान सामने आया कि वर्ष 2020 से अद्यतन तक तक प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एक ही दिन में किया गया है. नामांकन पत्र किसी सत्र में बंद नहीं पाया गया. नामांकन पंजी में फोटो नहीं है. एक भी टीसी निर्गत नहीं है. प्रथम प्रवेश में अभिभावक का हस्ताक्षर नहीं है. लिपिक का न तो हस्ताक्षर पाया गया और न ही आधार संख्या व मोबाइल नंबर था.

डीइओ ने की अनुशासनिक कारवाई का निर्देश

एपीओ ने कहा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापिका पूनम कुमारी पर डीईओ ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने, प्रभार हस्तांतरण में स्वच्छेचारिता बरतने एवं अनुशासनहीनता के कारण अनुशासनिक कारवाई करने का निर्देश दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version