Madhubani News. आवास योजना के पांचवें फेज के लिए 25 तक होगा आवेदन
नगर निगम के सभी 45 वार्ड के गरीब व असहाय लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा. इसके लिए नये सिरे से आवेदन लिया जाएगा. विभाग द्वारा जारी फॉरमेट को भरकर नगर निगम कार्यालय में जमा करना है.
Madhubani News. मधुबनी. नगर निगम के सभी 45 वार्ड के गरीब व असहाय लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा. इसके लिए नये सिरे से आवेदन लिया जाएगा. विभाग द्वारा जारी फॉरमेट को भरकर नगर निगम कार्यालय में जमा करना है. इसके लिए सर्वे कर विभाग ने सूची व पूरी रिपोर्ट मांगी है. 25 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा करना होगा और पूरी रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक मुख्यालय को भेजना है. फॉर्मेट में 32 तरह की जानकारी का उल्लेख करते हुए संबंधित कागजात के साथ विभाग को भेजना है. नये लाभुकों के चयन व उसके लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं की जानकारी देते हुए नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने ये बातें कही. उन्होंने विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन को वार्ड पार्षदों की बैठक में रखते हुए कहा कि सभी जानकारी को जुटाना होगा. इसके लिए नगर निगम के कर्मियों की टीम को लगाया जायेगा. जिसमें सभी प्रतिनिधियों का सहयोग आवश्यक है. निष्पक्षता के साथ सर्वे में करें सहयोग बैठक की अध्यक्षता करते हुए मेयर अरुण राय ने सभी पार्षद व कर्मियों से गरीब व असहाय जरूरतमंदों की सूची बनाने में पारदर्शिता बरतने का आग्रह किया. उन्होंने कहा किसी भी हाल में योग्य व जरूरतमंद लाभुक नहीं छूटे. शहर के गरीब परिवार खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं. सरकार ने इन सभी परिवारों को आवास मुहैया कराने का निर्णय लिया है. इसलिए हम सभी को भी निष्पक्षता के साथ सर्वे कार्य में सहयोग करना है और उसे पूरा करना है. डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने कहा कि सर्वे के दौरान सभी संबंधित कागजात को भी संलग्न करना है. ताकि विभाग से स्वीकृति के बाद किसी भी लाभुक को लेकर कोई विवाद नहीं हो. पांच सालों के लिए पीएम आवास योजना शुरू बैठक में नगर आयुक्त ने कहा कि पीएम शहरी आवास योजना 2.0 पहली सितंबर 2024 से शुरू हुआ. इसके लिए सभी वार्डो में पात्र लाभुकों का सर्वेक्षण करते हुए सूची तैयार करना है. निजी स्वामित्व की भूमि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज लेकर उसकी जांच कर लेना है. 10534 की भेजी गयी थी सूची इससे पहले इस फेज के लिए ही कागजात व दस्तावेज के साथ बोर्ड से स्वीकृत कर 10534 लाभुकों की सूची विभाग को भेजी गयी है. लगभग एक साल पहले इसके लिए टैक्स कलेक्टर से प्राप्त सूची व सीधे लाभुकों से प्राप्त आवेदन व उसकी जांच के बाद तैयार सूची को भेजा गया है. लेकिन विभाग ने उसे नहीं मानते हुए नए फॉर्मेट में आवेदन लेकर नये सिरे से सूची तैयार करने का निर्देश दिया है. लाभुकों से ली जाने वाली जानकारी व दस्तावेज
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