Madhubani News. सार्वजनिक पूजा पंडालों में धूम्रपान व थूकने पर प्रतिबंध

दुर्गा पूजा में पूजा पंडालों और इसके आसपास तंबाकू सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इन इलाकों में कहीं भी तंबाकू सेवन करते पकड़े जाने वालों पर कोटपा अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा.

By Prabhat Khabar News Desk | October 6, 2024 9:58 PM
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Madhubani News. मधुबनी. दुर्गा पूजा में पूजा पंडालों और इसके आसपास तंबाकू सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इन इलाकों में कहीं भी तंबाकू सेवन करते पकड़े जाने वालों पर कोटपा अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा. जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इसके लिए तैयारी कर रहा है. विभाग की ओर से तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव को दर्शाते हुए जगह-जगह पर बैनर और पंपलेट लगाए गए हैं. यहां लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं करने के लिए जागरुक भी किया जाएगा. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए भी मना किया गया है. सार्वजनिक पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेगी. इसे देखते हुए धूम्रपान व यत्र तत्र थूकने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है. ताकि स्वस्थ व संक्रमण मुक्त होकर लोग पूजनोत्सव मना सकें. जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी डॉ. एसएन झा ने कहा है कि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में धूम्रपान करने वालों की संख्या बढ़ रही है. बिहार में करीब 25 प्रतिशत लोग धूम्रपान का सेवन करते है. इस स्थिति में विभागीय निर्देश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. लोगों को जागरुक करना जरूरी सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज झा ने कहा कि लोगों को तंबाकू मुक्त और स्वस्थ बनाने के लिये तथा सभी स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिए तंबाकू चबाने या धूम्रपान से होने वाले सभी परेशानियों और स्वास्थ्य जटिलताओं के प्रति लोगों को आसानी से जागरूक करने के लिए बैनर पोस्टर होर्डिंग लगाया जा रहा है. तंबाकू का सेवन नहीं करने के प्रति लोगों को जागरुक करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वहां पर तंबाकू मुक्त क्षेत्र परिसर का साइनेज, बोर्ड, दीवार लेखन एवं होर्डिंग लगा होना चाहिए. इधर-उधर थूकने पर लगेगा जुर्माना जिले में तंबाकू का सेवन कर यत्र-तत्र थूकने पर आर्थिक दंड के साथ ही 6 माह की जेल का प्रावधान है. एनसीडीओ ने कहा कि इधर-उधर थूकने से वायरस फैलने का खतरा होता है. सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर में किसी भी प्रकार का तंबाकू से निर्मित पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना स्वास्थ्य के लिए खतरा सोशियो इकोनोमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने कहा कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है. समाज के सभी लोगों का दायित्व है कि सभी बच्चों को तंबाकू उत्पादों के सेवन करने से बचने के लिए प्रयास करना चाहिए. इससे आने वाली पीढ़ियां तंबाकू के दुष्प्रभाव से सुरक्षित होगा. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना स्वास्थ्य के लिए खतरा है. साथ ही संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है. तंबाकू के सेवन करने वाले की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है. थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है.

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