Madhubani News. मधुबनी. डीएम अरविंद कुमार वर्मा की उपस्थिति में समाहरणालय सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वितीय वर्ष 2024-25 में चयनित लाभुकों को स्वीकृति पत्र एवं पूर्व में गृह निर्माण का कार्य पूर्ण करने वाले लाभुकों को गृह प्रवेश हेतु प्रतीकात्मक चाभी दी गई. बताते चले कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024- 25 में मधुबनी में कुल 14510 लक्ष्य प्राप्त हुआ है. जिसमें 6644 को स्वीकृति प्रदान की गई है. 4608 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि विमुक्त की गई. प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश में वित्तीय वर्ष 2024 25 में स्वीकृत आवासों के लाभुकों को एक साथ प्रथम किस्त की राशि विमुक्त किया गया. जिले में भी गृह प्रवेश स्वीकृति पत्र वितरण का कार्यक्रम पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर आयोजित किया गया. जिला अंतर्गत 4456 लाभुकों को गृह प्रवेश एवं 1344 लोगों को चाबी वितरण एवं 6608 लोगों को स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया. जिला स्तर पर मुख्य कार्यक्रम जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की उपस्थिति में आयोजित की गई. जिसमें जिलाधिकारी द्वारा 11 पात्र लाभुकों को स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया. जिलाधिकारी ने कहा कि उन्हें बैंक द्वारा तीन किस्तों में एक लाख बीस हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. पहली किस्त आवास स्वीकृति के उपरांत, दूसरी किस्त प्लिंथ निर्माण के उपरांत और अंतिम किस्त छत ढलाई के उपरांत दी जाएगी. प्रत्येक किस्त 40 हजार रुपए की होगी. अवसर पर उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित थे. डीएम ने आवास योजना के कई अन्य जानकारी भी दी. ज्ञात हो कि केन्द्र सरकार आवास की आवश्यकता वाले परिवारों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का कार्यान्वयन कराने का निर्णय लिया गया. योजना का कार्यान्वयन हेतु लाभुकों का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में आवास विहीन चिन्हित परिवारों की सूची से एवं वर्ष 2018 में आवास प्लस के माध्यम से सर्वेक्षण के उपरांत चिन्हित आवास विहीन परिवारों से किया जाता है. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन सूची से योग्य परिवारों का चयन एवं प्राथमिकता का निर्धारण ग्राम सभा से किये जाने के उपरांत लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी जाती है. आवास निर्माण के क्रम में मनरेगा योजना के माध्यम से लाभुकों को 90 दिनों की अकुशल मजदूरी उपलब्ध करायी जाती है. कुल मजदूरी 90 x 245 = 22050 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध करायी जाती है. वहीं शौचालय निर्माण के उपरांत लाभुकों को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 12 हजार रुपये प्रोत्साहन राशिं के रूप में उपलब्ध करायी जाती है. आवास का निर्माण 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया जाना है. आवास निर्माण के लिए लाभुकों को वास योग्य भूमि नहीं रहने पर राजस्व विभाग राज्य सरकार के माध्यम से 5 डिसमिल भूमि उपलब्ध करायी जाती है. आवास निर्माण के लिए लाभुकों को वास योग्य भूमि नहीं रहने पर मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के माध्यम से स्वयं भूमि क्रय हेतु लाभुकों को 1 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है. मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के माध्यम से भूमि क्रय हेतु निबंधन में छुट भी प्रदान की जाती है.
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