तत्कालीन खजौली अंचल निरीक्षक व उनके सहयोगी के विरुद्ध कोर्ट ने लिया संज्ञान

जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर 40 हजार रुपये ठगी करने के मामले में एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायालय एससी-एसटी के न्यायाधीश ने संज्ञान लिया है.

By Prabhat Khabar News Desk | July 11, 2024 10:16 PM

मधुबनी . जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर 40 हजार रुपये ठगी करने के मामले में एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायालय एससी-एसटी के न्यायाधीश एसएमएफ बारी ने खजौली प्रखंड के तत्कालीन अंचल निरीक्षक पंकज कुमार एवं उसके सहयोगी रामउदगार साह के विरुद्ध संज्ञान लिया है. मामले को लेकर खजौली के राम विलास मेहतर ने विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था. आवेदक के अधिवक्ता नवोनारायण यादव के अनुसार आवेदक को पर्चा से 90 डिसमिल खेत मिला था. खेत पर दखल कब्जा दिलाने के लिए आवेदक ने तत्कालीन अंचलाधिकारी के पास आवेदन दिया था. जमीन पर दखल कब्जा दिलाने व दाखिल खारिज के नाम पर तत्कालीन अंचल निरीक्षक पंकज कुमार एवं उसके सहयोगी खजौली प्रखंड के इनरवा बेला कोठी के रामउदगार साह ने 40 हजार रुपये ले लिया. लेकिन एक साल तक काम नहीं करने पर जब आवेदक पैसा मांगने गया तो दोनों ने आवेदक को जाति सूचक गाली देते हुए मारपीट की थी. मामले को लेकर आवेदक राम विलास मेहतर ने विशेष न्यायालय में तत्कालीन अंचलाधिकारी, तत्कालीन अंचल निरीक्षक एवं उसके एक सहयोगी के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया था. न्यायालय में दिये साक्ष्य के बाद तत्कालीन अंचल निरीक्षक पंकज कुमार एवं उसके सहयोगी रामउदगार साह के विरुद्ध न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी करने का आदेश दिया है.

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