डायरी नहीं भेजने पर अनुसंधानकर्ता से स्पष्टीकरण

पंडौल थाना के अनुसंधानकर्ता को न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना महंगा पड़ा.

By Prabhat Khabar News Desk | July 24, 2024 9:36 PM

मधुबनी . पंडौल थाना के अनुसंधानकर्ता को न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना महंगा पड़ा. मामले में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश प्रथम सैयद मो. फजलुल बारी ने समय से डायरी नहीं भेजने पर अनुसंधानकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार सिंह के अनुसार सुबोध कुमार चौधरी हत्या मामले में अभियुक्त है. अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए 12 जून 2024 को विशेष न्यायाधीश की न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया था. न्यायालय ने सुनवाई के दौरान 13 जून 2024 को केस से संबंधित डायरी अनुसंधानकर्ता से मांग की. लेकिन अनुसंधानकर्ता ने 24 जुलाई 2024 तक न्यायालय में डायरी उपस्थित नहीं किया. इसे गंभीरता से लेते हुए विशेष न्यायाधीश ने अनुसंधानकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

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