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आज से नये कानून के तहत दर्ज होगी प्राथमिकी

देश में पहले से चल रहे पुराने कानून एक जुलाई से बदल जाएगा. अब नये कानून के तहत थाना में प्राथमिकी दर्ज होगी. इसके लिए जिला पुलिस प्रशासन ने पहले ही तैयारी पूरी कर ली थी.

मधुबनी. देश में पहले से चल रहे पुराने कानून एक जुलाई से बदल जाएगा. अब नये कानून के तहत थाना में प्राथमिकी दर्ज होगी. इसके लिए जिला पुलिस प्रशासन ने पहले ही तैयारी पूरी कर ली थी. नये कानून को लेकर करीब सात सौ से अधिक मुख्यालय से लेकर जिले के थाने सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों को पटना मुख्यालय से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है. अब नये कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज होगी. पुराने कानून की भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लाया गया है. नये कानून में किसी में धारा को बढ़ाया गया है तो किसी में विलोपीत किया गया है.

थाना पर होगा जनसंवाद कार्यक्रम

सोमवार से लागू होने वाले नये कानून को लेकर जिले के सभी थाने पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों, छात्रों, युवाओं सहित सभी लोगों को नये कानून को लेकर जागरूक किया जाएगा. जिससे नये कानून को लेकर सभी वर्ग के लोग जागरूक हो सकें. इस संबंध में एसपी सुशील कुमार ने कहा है कि नये कानून के तहत काम करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है. जिले में पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है. क्षेत्र में जागरूकता के लिए सभी थाना पर सोमवार को जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इसमें नये कानून की विशेषताओं से लोगों को अवगत कराया जाएगा. वहीं चौकीदार के माध्यम में नये कानून संबंधी जागरूकता के लिए लोगों के बीच पर्चा भी बांटा जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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