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भोला यादव हत्या मामले में पांच को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

नगर थाना क्षेत्र में करीब चार वर्ष पूर्व कोतवाली चौक के भोला यादव की हत्या मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई.

मधुबनी. नगर थाना क्षेत्र में करीब चार वर्ष पूर्व कोतवाली चौक के भोला यादव की हत्या मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद दोषी पंडौल थाना क्षेत्र के शाहपुर केवट टोली निवासी भवानंद चौधरी, प्रदीप चौधरी, प्रमेश चौधरी, प्रतोष चौधरी एवं बौधू चौधरी को दफा 302/34 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी को दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पऱ सभी आरोपी को छह-छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से न्यायालय में अपर लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार झा एवं संजय कुमार ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता कमल नारायण यादव, शिवनाथ चौधरी एवं बसंत कुमार चौधरी ने बहस करते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी.

क्या है मामला

अभियोजन के अनुसार घटना 11 अक्टूबर 2000 की है. कोतवाली चौक निवासी भोला यादव अपने घर से चौक पर गया था. वहीं भोला यादव की मां घर पर थी. करीब साढ़े नौ बजे शाहपुर से दो लोग आकर भोला के बारे में पूछताछ करने आया. करीब डेढ़ बजे रात में शाहपुर की ही एक महिला ने सूचना दी कि भोला को आरोपियों ने दरवाजे पर बांध कर रखा है और मार देने का धमकी दे रहा है. सूचिका ने एक पड़ोसी को इसकी जानकारी दी. लेकिन उसने गंभीरता से नहीं लिया. अगले दिन लोगों से सूचना मिली की आरोपियों ने भोला यादव की मारपीट कर हत्या कर दी है . सूचना पर सूचिका के भाई अन्य ग्रामीण के साथ शाहपुर पहुंचे तो वहां भोला यादव का शव पड़ा हुआ था. जिसका हाथ बंधा हुआ था और एक आंख भी निकला ली गयी थी. शरीर से खून निकल रहा था. मामले को लेकर मृतक के मां शांति देवी ने नगर थाना में अगले दिन 12 अक्टूबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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