भोला यादव हत्या मामले में पांच को आजीवन सश्रम कारावास की सजा
नगर थाना क्षेत्र में करीब चार वर्ष पूर्व कोतवाली चौक के भोला यादव की हत्या मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई.
अभियोजन के अनुसार घटना 11 अक्टूबर 2000 की है. कोतवाली चौक निवासी भोला यादव अपने घर से चौक पर गया था. वहीं भोला यादव की मां घर पर थी. करीब साढ़े नौ बजे शाहपुर से दो लोग आकर भोला के बारे में पूछताछ करने आया. करीब डेढ़ बजे रात में शाहपुर की ही एक महिला ने सूचना दी कि भोला को आरोपियों ने दरवाजे पर बांध कर रखा है और मार देने का धमकी दे रहा है. सूचिका ने एक पड़ोसी को इसकी जानकारी दी. लेकिन उसने गंभीरता से नहीं लिया. अगले दिन लोगों से सूचना मिली की आरोपियों ने भोला यादव की मारपीट कर हत्या कर दी है . सूचना पर सूचिका के भाई अन्य ग्रामीण के साथ शाहपुर पहुंचे तो वहां भोला यादव का शव पड़ा हुआ था. जिसका हाथ बंधा हुआ था और एक आंख भी निकला ली गयी थी. शरीर से खून निकल रहा था. मामले को लेकर मृतक के मां शांति देवी ने नगर थाना में अगले दिन 12 अक्टूबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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