नाबालिग के साथ गैंग रेप मामले में चार दोषी करार
नाबालिग के साथ हुई गैंग रेप मामले की एडीजे सात सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश दिवेश कुमार की न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई.
मधुबनी. हरलाखी थाना क्षेत्र में तकरीबन दो वर्ष पूर्व मेला देखने गई नाबालिग के साथ हुई गैंग रेप मामले की एडीजे सात सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश दिवेश कुमार की न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद हरलाखी थाना क्षेत्र के कसेरा निवासी आरोपी मो. जफर अंसारी, मो. जीवराइल, मो. अख्तर अंसारी एवं मो. अहमद को दफा 376 डी भादवि एवं पॉक्सो एक्ट की दफा 4 एवं 6 में दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर 21 मई को सुनवाई होगी. विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधुरानी के अनुसार घटना 5 सितंबर 2022 की है. पीड़िता अपने भतिजी के साथ मेला देखने गई थी. करीब एक बजे रात में पीड़िता मेला से निकल कर स्कूल के तरफ शौच के लिए जा रही थी. इसी बीच रास्ते में सभी आरोपी पीड़िता को स्कूल में ले जाकर दुष्कर्म किया था. पीड़िता के चिल्लाने पर स्कूल के बगल से मेला देखने जा रहे लोगों के आने के बाद आरोपी भागने लगा था. भागने के क्रम में एक आरोपी मो. जफर अंसारी को लोगों ने पकड़ लिया. इसी दौरान जानकारी मिली कि भागने वाला आरोपी वीडियो भी बना लिया था. मामले कि सूचना पर पीड़िता के परिजन वहां पहुंचे. मामले को लेकर पीड़िता के बयान पर हरलाखी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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