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नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास मामले में चार को 7-7 वर्ष की कैद

हरलाखी थाना क्षेत्र में घास काटने गई 10 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सप्तम सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश दिवेश कुमार की न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई.

मधुबनी. हरलाखी थाना क्षेत्र में घास काटने गई 10 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सप्तम सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश दिवेश कुमार की न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद दोषी व आरोपी हरलाखी थाना क्षेत्र के कसेरा निवासी मो. अफरोज, रिजवान अंसारी, सरफरोज अंसारी एवं छोटू कामत को दफा 376/511 भादवि एवं 10 पॉक्सो एक्ट में सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक आरोपी पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने कि राशि नहीं देने पर सभी आरोपी को छह- छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं अन्य दफा 342 भादवि में भी एक वर्ष कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. न्यायालय में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कुमारी मधुरानी ने बहस करते हुए आरोपी को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की थी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रकाश मणी झा ने बहस करते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी. क्या है मामला विशेष अपर लोक अभियोजक के अनुसार घटना 12 मार्च 2021 की है. नाबालिग पीड़िता घास काटने खेत गई थी. इसी दौरान नाबालिग को अकेले देख आरोपियों ने मिलकर खेत में ही दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगे. पीड़िता के चिल्लाने पर आस-पड़ोस के खेत में काम कर रहे लोग दौड़ कर आए. लोगों को आते देख आरोपी भागने लगे. इसी दौरान लोगों ने खदेड़ कर एक आरोपी अफरोज अंसारी को पकड़ लिया. उससे पूछताछ के बाद अन्य सभी आरोपी का नाम सामने आया था. मामले को लेकर पीड़िता के भाभी ने हरलाखी थाना में प्राथमिक की दर्ज कराई थी.

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