Madhubani News. बच्चा के हत्या में पति पत्नी दोषी करार, सजा 18 को

घोघरडीहा थाना क्षेत्र में ढाई साल के बच्चा की हत्या मामले को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी के न्यायालय में शनिवार को सुनवाई हुई.

By Prabhat Khabar News Desk | September 7, 2024 10:26 PM

Madhubani News. मधुबनी: घोघरडीहा थाना क्षेत्र में ढाई साल के बच्चा की हत्या मामले को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी के न्यायालय में शनिवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद घोघरडीहा थाना क्षेत्र के विरौल निवासी राजेंद्र ठाकुर एवं उसकी पत्नी कविता देवी को दफा 302 भादवि एवं 201 भादवि में दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर 18 सितंबर को सुनवाई होगी. अपर लोक अभियोजक संजय कुमार के अनुसार 17 फरवरी 2012 सूचक के पोता ऋषभ कुमार ठाकुर बगल के आरोपी के घर के पास चापाकल पर खेल रहा था. इसी दौरान बच्चा को पैंट में पेशाब हो गया. आरोपी कविता देवी ने उसे पैंट खोलकर चापाकल पर रखते हुए स्वेटर खोलकर घर से आने को कहा . इसके बाद बच्चा गायब हो गया. बच्चा के गायब होने के बाद परिजन व प्रशासन ने काफी खोजबीन की. इसके स्काउट डॉग भी लाया गया. लेकिन बच्चे की पता नहीं चला. इसके 12 दिन के बाद बच्चा का शव पोखरा से मिला था. इससे पहले आरोपी ने उसे बच्चा का पता बताने के लिए भगत को लाने को कहा था. वहीं बच्चा बरामदगी के लिए खर्चा भी लगने की बात बताई थी. वहीं आरोपी ने ही पोखरा में बच्चे के शव की जानकारी बगल के बच्चे के परिजन को न देकर चौकीदार को दी थी. मामले को लेकर मृतक के दादा प्रभाष ठाकुर ने घटना को लेकर घोघरडीहा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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