मधुबनी. बिस्फी थाना क्षेत्र में भूमि विवाद में हुए गुणाकर झा की हत्या मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी के न्यायालय में सजा के बिंदु पर शनिवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी बिस्फी थाना क्षेत्र के परसौनी निवासी बबलू झा, शिवानंद झा, मुकेश झा, शिवजी झा, मोहन झा, कामोद झा, दिभेष झा एवं भाग्य नारायण झा को दफा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय प्रत्येक आरोपी को दस- दस हजार रुपये जुर्माना भी लगायी है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छ्ह- छ्ह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. साथ न्यायालय ने अन्य दफा 147 भादवि में प्रत्येक को एक वर्ष कारावास, एक हजार जुर्माना, एवं दफा 341 भादवि में एक माह कारावास व पांच – पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया है. सभी सजाएं साथ साथ चलेगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार झा ने आरोपी के नृशंस हत्या के लिए कठोर से कठोर सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता विद्यानंद ठाकुर ने बहस करते हुए कम से कम सजा की मांग की थी. क्या है मामला अपर लोक अभियोजक के अनुसार घटना 29 वर्ष पहले की है. दोनों पक्षों के बीच पहले से जमीनी विवाद था. इसी विवाद को लेकर 2 अप्रैल 1995 को खेत में खेसारी उखाड़ने के बीच विवाद हो गया. इसी विवाद को लेकर दोनों के बीच मारपीट हो गया. इसी दौरान आरोपी सब मिलकर गुणाकर झा एवं उनके अन्य परिजनों को लाठी डंडा व फरसा से मार पीट कर जख्मी कर दिया था. वहीं मारपीट में गुणाकर झा गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. जिसका इलाज के दौरान दरभंगा में मौत हो गयी थी. मामले को लेकर मृतक के भाई सुधाकर झा ने बिस्फी पतौना थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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