हबरी देवी हत्या कांड में चार को आजीवन सश्रम कारावास
न्यायालय ने दोषी करहिया परसाही निवासी विंदेश्वर यादव, पारसी देवी उर्फ बनारसी देवी, प्रमिला देवी एवं जागे यादव उर्फ जागेश्वर यादव को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
मधुबनी . जयनगर थाना क्षेत्र में करीब तीन वर्ष पूर्व हबरी देवी की हुई हत्या मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी जयनगर थाना क्षेत्र के करहिया परसाही निवासी विंदेश्वर यादव, पारसी देवी उर्फ बनारसी देवी, प्रमिला देवी एवं जागे यादव उर्फ जागेश्वर यादव को दफा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक आरोपी को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार एवं सूचक के अधिवक्ता संतोष कुमार ने बहस करते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता बसंत कुमार चौधरी ने बहस करते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी. अपर लोक अभियोजक के अनुसार घटना 30 दिसंबर 2020 की है. हबरी देवी अपने घऱ पर अकेली थी. इसी दौरान सभी आरोपी हरवे हथियार से लैश होकर आए और गाली गलौज करने लगे. मना करने पर सभी आरोपी हबरी देवी को मारने-पीटने लगे. इसी दौरान एक आरोपी फरसा व अन्य टेंगारी से हमला कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गयी. उन्हें इलाज के लिए जयनगर अस्पताल लाया गया. जख्म की गंभीरता को देखते हुए उसे पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया था. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी. मामले को लेकर मृतका हबरी देवी के पुत्र अरविंद यादव के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है