Court News. मधुबनी . जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में करीब पांच वर्ष पूर्व खुटौना बाजार के समाजसेवी राजद नेता मिंटू शहजादा के भाई अब्दुल हस्नात उर्फ राजू की हुई हत्या मामले की शनिवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई .न्यायालय ने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद लौकहा थाना क्षेत्र के एकम्मा निवासी सुरेंद्र भिंडवार एवं खुटौना थाना क्षेत्र के झांझपट्टी निवासी जयप्रकाश यादव उर्फ छोटू यादव को दफा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने दोनों आरोपी को 20- 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं न्यायालय ने दोनों आरोपी को दफा 120 बी भादवि में भी आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है.सरकार की ओर से मिथिलेश कुमार झा एवं सूचक के अधिवक्ता संजय कुमार झा उर्फ छोटू ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से कमल नारायण यादव एवं शिवकुमार ठाकुर ने बहस करते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी. क्या है मामला अपर लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार झा के अनुसार सूचक अजहर हस्नात के पिता अबुल हस्नात से आरोपी सुरेंद्र भिंडवार से पैसा कर्ज लिया था. 13 अप्रैल 2019 को आरोपी सुरेंद्र भिंडवार पैसे का हिसाब करने के बहाने बाबूबरही थाना क्षेत्र के बरैल चौक से पूरब पेट्रॉल पंप के समीप बुलाया. फिर वहां अन्य आरोपी जयप्रकाश को पैसा देकर अबूल हस्नात उर्फ राजू को गोली मरवा दी. इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गयी थी. मामले को लेकर मृतक के पुत्र अजहर हस्नात के बयान के आधार पर बाबूबरही थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. अनुसंधान में जयप्रकाश आया था नाम घटना के बाद बाबूबरही थाने की पुलिस हत्या मामले की जांच में जुट गई. इसी दौरान खुटौना थाना क्षेत्र के झांझपट्टी के जयप्रकाश यादव का नाम सामने आया था. इसके बाद मामले में उन्हें आरोपित किया गया था.
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