मधुबनी : आम लोगों को सस्ता, सुलभ व त्वरित निःशुल्क न्याय को लेकर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से 13 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर तैयारी जोरों पर है. लोक अदालत में अधिक से अधिक पक्षकारों को लाभ मिल सके. इसके लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी एवं प्राधिकार सचिव राजेश कुमार गौरव ने बैंक, माप तौल, वन विभाग सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी के साथ बैठक कर अधिक से अधिक पक्षकारों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया है. वहीं पुलिस पदाधिकारी को समय से नोटिस पक्षकार को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामले के निपटारे के लिए प्राधिकार हर संभव कदम उठा रहा है. खासकर कोर्ट में चल रहे फौजदारी, दीवानी, क्लेम, परिवार वाद सहित अन्य सुलहनीय वाद से संबंधित अधिक से अधिक पक्षकारों को नोटिस देने का निर्देश दिया गया है. 16 हजार पक्षकारों को भेजा गया नोटिस 13 जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर अभी तक 16 हजार पक्षकारों का नोटिस निर्गत किया जा चुका है. मिली जानकारी के अनुसार बैंक, माप तौल, वन विभाग, दूरसंचार सहित अन्य विभाग के संबंधित 14 हजार पक्षकारों को नोटिस भेजा गया है. वहीं कोर्ट से संबंधित सुलहनीय वादों से संबंधित 2 हजार पक्षकारों को नोटिस भेजा गया है. पक्षकार भी मंगवा सकते है रिकार्ड प्राधिकार सचिव राजेश कुमार गौरव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वैसे पक्षकार जिनका सुलहनीय वाद कोर्ट में चल रहा है, किसी कारण उसे नोटिस नहीं मिल है तो वैसे पक्षकार संबंधित कोर्ट में आवेदन देकर अपना रिकार्ड लोक अदालत में मंगवा कर मामले का निस्तारण करवा सकते हैं. विदित हो कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आपसी सुलहनामे के आधार पर सुलहनीय फौजदारी मामले, दीवानी, क्लेम, बैंक, वन विभाग, माप तौल सहित अन्य सुलहनीय वादों का निःशुल्क त्वरित निपटारा होता है.
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