मधुबनी. शादी का झांसा देकर नाबालिग को अपहरण कर दुष्कर्म मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सात सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश दिवेश कुमार के न्यायालय में सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के बहस सुनने के बाद आरोपी अरेर थाना क्षेत्र के बलहा निवासी संजय यादव को दफा 376 भादवि व चार पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं न्यायालय ने अन्य दफा 363 भादवि में भी तीन वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है. सभी सजाएं साथ- साथ चलेगी. सरकार की ओर से न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधुरानी ने बहस करते हुए अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से लीगल एड डिफेंस कौंसिल के डिप्टी चीफ अमित कुमार ने बहस करते हुए कम से कम सजा की मांग की थी. क्या है मामला अभियोजन के अनुसार घटना 19 अक्टूबर 2021 की है. करीब 10 बजे सूचक की नाबालिग पुत्री घर से गायब मिली. परिजनों के खोजबीन के दौरान जानकारी मिली कि आरोपी नाबालिग पीड़िता को बहला फुसला कर शादी के झांसा देकर अपहरण कर लिया है. अनुसंधान के दौरान पीड़िता को पुलिस ने करीब तीन माह के बाद दिल्ली से बरामद की थी. मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने अरेर थाना में प्राथमिक की दर्ज कराई थी. चार लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश विशेष लोक अभियोजक के अनुसार न्यायालय ने पीड़िता के मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को चार लाख रुपये देने का आदेश जारी किया है. वहीं आरोपी के जुर्माना देने के स्थिति में जुर्माने की राशि भी पीड़िता को देने का आदेश जारी किया.
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