शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में एक दोषी करार

बाबूबरही थाना क्षेत्र में 22 वर्षिय युवती के साथ शादी की झांसा देकर दुष्कर्म करने मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बारी की न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई.

By Prabhat Khabar News Desk | May 30, 2024 10:04 PM

मधुबनी. बाबूबरही थाना क्षेत्र में 22 वर्षिय युवती के साथ शादी की झांसा देकर दुष्कर्म करने मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बारी की न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी बाबूबरही थाना क्षेत्र के सतघारा मुसहरी निवासी लालू सदाय को दफा 376 एवं 120 बी भादवि में दोषी करार दिया है. न्यायालय में सजा के बिंदु पर 5 जून को सुनवाई होगी. वहीं इसी कांड के अन्य आरोपी सुनीता देवी को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने रिहा कर दिया. अपर लोक अभियोजक के अनुसार आरोपी अगस्त 2014 से पीड़िता को शादी का झांसा देकर बार-बार दुष्कर्म करता रहा. जिससे पीड़िता आठ माह की गर्भवती हो गयी. इसके बाद आरोपी शादी से इंकार कर दिया. वहीं आरोपी एवं आरोपी की मां बच्चा गिराने और आत्महत्या के लिए उकसा रही थी. इसके बाद मामले को लेकर पीड़िता ने जिला मुख्यालय स्थित महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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