नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक दोषी करार

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक दोषी करार दिया है.

By Prabhat Khabar News Desk | April 19, 2024 9:19 PM

मधुबनी . अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सप्तम सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश दिवेश कुमार के न्यायालय में हरलाखी थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म मामले की सुनवाई शूक्रवार को हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी हरलाखी थाना क्षेत्र के नहरनियां निवासी मो बब्लू को दफा 363 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी. वहीं इसी काण्ड के अन्य अभियुक्त मो अफरोज को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कुमारी मधुरानी के अनुसार आवेदक 28 सितम्बर 2022 को सुबह जब सो कर उठा तो अपने 14 वर्षीय नाबालिग पोती को घर में नहीं देखा. इसके बाद इसकी खोजबीन की जाने लगी. इसी दौरान सूचक को जानकारी मिली कि आरोपी ने अन्य लोगों के साथ शादी करने की नीयत से नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया है. मामले को लेकर पीड़िता के दादा ने हरलाखी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

Next Article

Exit mobile version