नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक दोषी करार

आरोपित लदनियां थाना क्षेत्र के मरनिया नवटोली निवासी सुजीत कामत को दोषी करार किया है. सजा की बिंदु पर सात अक्टूबर को सुनवाई होगी.

By Prabhat Khabar News Desk | September 30, 2024 10:11 PM

मधुबनी . लदनियां थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय छह सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश गौरव आनंद की न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपित लदनियां थाना क्षेत्र के मरनिया नवटोली निवासी सुजीत कामत को दोषी करार किया है. सजा की बिंदु पर सात अक्टूबर को सुनवाई होगी. विशेष लोक अभियोजक मो. खुर्शीद आलम के अनुसार घटना 12 दिसंबर 2022 की है. पीड़िता सात बजे शाम में अपनी मां के साथ शौच के लिए घर से बाहर निकली थी. इसी दौरान आरोपित ने अन्य लोगों साथ मिलकर पीड़िता का अपहरण कर लिया था. इसके बाद उसके साथ तीन दिनों तक नशा खिलाकर दुष्कर्म करता रहा. इस दौरान पीड़िता के परिजन खोजबीन के बाद पुलिस को सूचना दी. इसकी जानकारी आरोपित को लग गई. इसके बाद आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देकर चार चक्का वाहन से बाहर ले जा रहा था. इसकी जानकारी ग्रामीण और परिजन को मिल गई. उसका पीछा किया गया. इसके बाद आरोपी पीड़िता को वाहन से गिरा कर भाग गया था. मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने थाना में आवेदन दिया. लेकिन थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी. उसके बाद पीड़िता ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था. न्यायालय के आदेश पर लदनियां थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी.

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