23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक दोषी करार

पंडौल थाना क्षेत्र में एक महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मो. फजलुल बारी की न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई.

मधुबनी. पंडौल थाना क्षेत्र में एक महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मो. फजलुल बारी की न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी पंडौल थाना क्षेत्र के अमृतगंज लोहट चीनी मिल निवासी मो. इसराइल को दफा 376 भादवि में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 29 मई को सुनवाई होगी.

क्या है मामला

अपर लोक अभियोजक आरिफ हुसैन के अनुसार पीड़िता के माता पिता का निधन हो गया था. इसलिए वह अपनी बहन व बहनोई के साथ पंडौल थाना क्षेत्र में रहती थी. वहीं जीवन यापन के लिए ईंट भट्टा पर मजदूरी करती थी. मजदूरी के दौरान ही आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर एक वर्ष तक दुष्कर्म करता रहा. जिससे पीड़िता गर्भवती हो गयी. इसके बाद जब पीड़िता आरोपी को शादी करने के लिए कहने लगी. लेकिन आरोपी ने शादी करने से इंकार कर दिया. पीड़िता ने मामले को लेकर जिला मुख्यालय स्थित महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें