एससी-एसटी मामले में एक दोषी करार
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सह विशेष न्यायालय एससीएसटी के न्यायाधीश एसएमएफ बारी की न्यायालय में बाबूबरही थाना क्षेत्र में एक दलित महिला के साथ हुई मारपीट मामले की सोमवार को सुनवाई हुई.
मधुबनी. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सह विशेष न्यायालय एससीएसटी के न्यायाधीश एसएमएफ बारी की न्यायालय में बाबूबरही थाना क्षेत्र में एक दलित महिला के साथ हुई मारपीट मामले की सोमवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी बाबूबरही थाना क्षेत्र के छजना निवासी वैद्यनाथ यादव को दफा 341, 323, 504 एवं 354 भादवि एवं 3(1) आर (एस) एससी एसटी में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर तीन मई को सुनवाई होगी. तीन को चेतावनी देकर कर किया रिहा मामले के अन्य तीन आरोपी दुर्गानंद यादव, पूनम देवी एवं पवन देवी को दफा 323, 341 एवं 504 भादवि में दोषी करार देते हुए भविष्य में गलती नहीं करने व एक साल तक शांति बनाए रखने की चेतावनी देकर रिहा कर दिया. क्या है मामला विशेष लोक अभियोजक एससी-एसटी सपन कुमार सिंह के अनुसार घटना 23 अगस्त 2020 की है. सूचिका बाबूबरही थाना क्षेत्र के सोनपताही निवासी शिवकुमारी देवी छजना स्थित जमीन पर मिट्टी भराकर लौट रही थी. इसी दौरान सभी आरोपी सूचिका को जाति सूचक गाली देते हुए मारपीट कर अभद्र व्यवहार करने लगा था. मामले को लेकर सूचिका ने बाबूबरही थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है