मधुबनी . अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ के न्यायाधीश मंजूर आलम की न्यायालय में गांजा तस्करी मामले को लेकर शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी पश्चिम बंगाल नक्शलवारी रायपारा निवासी छोटन घोष को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 22 में 10 साल सश्रम कारावास क सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण यादव ने बहस करते हुए अधिक से अधिक सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से प्राधिकार से नियुक्त डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ अमित कुमार ने बहस करते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी. क्या है मामला : विशेष लोक अभियोजक के अनुसार घटना 8 सितंबर 2022 की है. पुअनि राजीव कुमार अररिया संग्राम के समीप दिवा गश्ती पर थे. इसी दौरान सुचना मिली कि पूर्णिया से फुलपरास के रास्ते गांजा व शराब लेकर गाड़ी गुजरने वाली है. सूचना मिलने पर अररिया संग्राम बॉर्डर पर पुलिस को तैनात कर दिया गया था. इसी दौरान एक कार आती नजर आयी. इसे रोकने पर ड्राईवर कार ले के भागने लगा. पुलिस कार का पीछा करने लगी. गाड़ी लेकर भाग रहे गांजा तस्कर सुखैत स्थित विषलाल चौक पर कार लगा कर भागने लगा. इसी दौरान पुलिस भी पीछा करते वहां पहुंची. पुलिस बल को देखते तस्कर भागने लगा. जिसे पुलिस ने पकड़ लिया. कार की तलाशी लेने करीब 60 किलोग्राम गांजा, दो शराब की बोतल एवं 3 हजार 9 सौ रुपये बरामद किया गया था. मामले को लेकर पुअनि राजीव कुमार ने गिरफ्तार युवक के विरूद्व झंझारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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