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प्रतिष्ठान के नाम के साथ जीएसटी नंबर प्रदर्शित नहीं करने पर लगेगा जुर्माना

वाणिज्य कर विभाग से निबंधित व्यवसायी अगर अपने प्रतिष्ठान पर बोर्ड लगाकर दुकान का नाम व जीएसटी नंबर नही प्रदर्शित करेंगे तो विभाग उनसे जुर्माना वसूलेगा.

मधुबनी. वाणिज्य कर विभाग से निबंधित व्यवसायी अगर अपने प्रतिष्ठान पर बोर्ड लगाकर दुकान का नाम व जीएसटी नंबर नही प्रदर्शित करेंगे तो विभाग उनसे जुर्माना वसूलेगा. मधुबनी डिवीजन के वाणिज्य कर आयुक्त प्रेमचंद्र भारती ने कहा है कि अभी मधुबनी डिवीजन में व्यवसायियों के प्रतिष्ठान का सर्वे का काम चल रहा है. सर्वे में दुकान की सभी तरह का खाता-बही के साथ ही दुकान के बाहर बोर्ड का सर्वे किया जा रहा है. सभी निबंधित व्यवसायी निश्चित रूप से दुकान के बाहर बोर्ड लगाकर रखें. कई दुकानदार ऐसे हैं जो बोर्ड के बिना ही अपना व्यसाय कर रहे हैं. 20 फीसदी दुकानदार बोर्ड तो लगा रखा है लेकिन बोर्ड पर जीएसटी नंबर नहीं अंकित है. उन्होंने कहा है कि सभी दुकानदार को अपने दुकान पर बोर्ड लगाना अनिवार्य है. जो व्यवसायी इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें एक सप्ताह का समय दिया गया है. एक सप्ताह के बाद फिर से निरीक्षण किया जाएगा. अगर नोटिस के बाद भी व्यवसायी बोर्ड पर जीएसटी नंबर अंकित नहीं करते हैं तो उनपर 50 हजार तक जुर्माना लगाया जा सकता है.

नियम का पालन नहीं करने वाले व्यवसायी को लगेगा जुर्माना

वाणिज्य कर आयुक्त पीसी भारती ने कहा है कि जीएसटी अधिनियम 18 के तहत यह नियम लागू किया गया है. व्यवसायी बिना निबंधन के अपनी दुकान नहीं चला सकते हैं. निबंधित व्यवसायी अगर अपने प्रतिष्ठान का नाम व जीएसटी नंबर नहीं अंकित किया है तो विभाग के जीएसटी के सेक्शन 125 के तहत उस व्यवसायी पर 25 हजार से लेकर 50 हजार तक जुर्माना लगा सकता है. अभी तक विभाग द्वारा 800 से अधिक व्यवसायी को नोटिस भेजा गया है. उन्होंने सभी व्यवसायी से नियम का पालन करने का अनुरोध किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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