मधुबनी . बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित डीएलएड फेस-टू-फेस (प्रशिक्षण सत्र 2024 का द्वितीय वर्ष एवं सत्र 2023-25 का प्रथम वर्ष) परीक्षा 2024 के शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार द्वारा सदर अनुमंडल अन्तर्गत कुल 3 (तीन) परीक्षा केंद्रों के 200 गज की परिधि में धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की अवधि में 12 से 25 जून तक 5 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है. परीक्षा दो पाली (प्रथम पाली-09:30 बजे पूर्वाह्न से 12:45 अपराह्न एवं द्वितीय पाली 2:00 अपराह्न से 5:15 बजे अपराह्न तक) में चलेगी. प्रतिबंधित अवधि में प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ जमा होने, परीक्षा केन्द्र के आस-पास प्रतिबंधित अवधि में सभी प्रकार के वाहन/वाहनों (दो पहिया वाहन सहित) के प्रवेश पर रोक लगाने, परीक्षा केंद्र के इर्द-गिर्द मटरगश्ती करने, परीक्षा केन्द्र पर ईट, रोड़ा, पत्थर, भाला, गैंरासा, फरसा, बंदूक, आग्नेयास्त्र विस्फोटक पदार्थ या अन्य घातक हथियार, लेकर चलने एवं इस तरह का कोई अन्य कार्य, जिससे परीक्षा के स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ( सम्पन्न होने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या प्रभावित हो, में सम्मिलित होने की मनाही की गई है.
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