धावा दल टीम ने दो बाल मजदूरों को कराया मुक्त

बाल श्रम के विरुद्ध समाज के प्रत्येक वर्ग को सजग करने एवं धावा दल द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सघन निरीक्षण किया गया

By Prabhat Khabar News Desk | June 27, 2024 11:02 PM

मधुबनी. बाल श्रम के विरुद्ध समाज के प्रत्येक वर्ग को सजग करने एवं धावा दल द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सघन निरीक्षण किया गया. धावा दल द्वारा विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान छोला भटूरा की दुकान रांटी चौक से एक बाल श्रमिक एवं शत्रुघ्न ऑटो रिपेयर नरकटिया चौक राजनगर से एक अर्थात कुल दो बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया. विमुक्त बाल श्रमिक को बाल गृह में रखा गया है. नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना गैरकानूनी है. बाल श्रमिकों से कार्य कराने पर 20 से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है. इसके अतिरिक्त नियोजकों से 20 हजार रुपये प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी. धावा दल टीम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अनूप शंकर, गोविंद कुमार, अमित कुमार, रत्ना कुमारी, जितेंद्र कुमार, ग्राम विकास युवा ट्रस्ट एवं पुलिस कर्मी शामिल थे. नियोजकों से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने हेतु एक शपथ पत्र भी भराया गया.

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