Madhubani News. मधुबनी. डीएम अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर जिला मुख्यालय के 15 प्रमुख होटलों को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 31 ए और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 33 ए के तहत बैंक्विट हॉल, मैरिज हॉल, होटल रेस्टोरेंट, रिसोर्ट बंद करने के संबंध में एसडीओ ने नोटिस जारी किया है. डीएम ने एसडीओ को लिखे पत्र में कहा है कि वायु प्रदूषण संरक्षण एवं नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत संपूर्ण बिहार राज्य को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया गया है. वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम की धारा 21 और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम की धारा 25,26 विषय वायु अधिनियम कहा गया है के तहत सहमति प्राप्त कर बैंक्विट हॉल, मैरिज हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, आदि का संचालन किया जाना है. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पटना के अधिकारियों द्वारा बैंक्विट हॉल, मैरिज हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि बोर्ड से सीटीई, सीटीओ प्राप्त किए बिना ही जिला मुख्यालय के 15 होटल को स्थापित और संचालित किया जा रहा है. बगैर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्टिफिकेट के जिला मुख्यालय के होटल नंद, होटल किंग पैलेस, होटल राहुल, होटल सिंघानिया, होटल राजविलास, होटल गोकुल राज, होटल वाटिका, होटल राकेश, अतिथि फैमिली रेस्टोरेंट, होटल कन्हा श्याम, होटल डीजी, होटल नीलम पैलेस, होटल अंबे एवं युवराज होटल को सदर एसडीओ ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा निर्देशित किया गया है कि इन होटल को 72 घंटे के अंदर बंद कराएं. इसी आदेश के आलोक में सभी होटल को नोटिस जारी किया गया है. सदर एसडीओ ने कहा कि बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र नहीं लाने वाले होटलों को सील किया जाएगा.
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