मधुबनी. नगर निगम क्षेत्र में छोटे, मध्यम व बड़े कारोबारियों को व्यापार के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है. लेकिन निगम क्षेत्र के कारोबारी बिना ट्रेड लाइसेंस के शहर में कारोबार कर रहे हैं. नए वित्तीय वर्ष में इन्हें हर हाल में ट्रेड लाइसेंस लेना है. जानकारी के अनुसार नए वित्तीय वर्ष के दो माह बीत चुके हैं. लेकिन अभी तक न ही दुकानदार ट्रेड लाइसेंस ले रहे हैं और न ही निगम की ओर से किसी तरह की मुहिम चलाया गया है. इससे निगम के राजस्व की भारी क्षति हो रही है. बताते चलें कि निगम क्षेत्र में करीब 5000 से अधिक छोटे बड़े कारोबारी हैं. नगर निगम ने वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 तक अवशेष राशि 28,92,249 रह गया था. जबकि वित्तीय वर्ष 2023 -24 का डिमांड 11 लाख रुपए रखा गया था. इस तरह कुल मांग 39,92,249 है. पिछले वित्तीय 17.85 फीसदी राशि की वसूल हुई. यह निराशाजनक कहा जा सकता है. नए वित्तीय वर्ष में चार स्लैब में ट्रेड लाइसेंस शुल्क का निर्धारण किया गया है. बताया जा रहा है कि विभाग जल्द ही सर्वे का काम करेगी. विभाग का कहना है कि ट्रेड लाइसेंस के इन कारोबारियों को सरकार आधारित व्यवसाय प्रोत्साहन नीति के तहत विशेष संरक्षण व बढ़ावा दिया जाएगा. सरकारी स्तर पर व्यापारियों को दी जाने वाली सुविधाएं और प्रोत्साहन नीति का लाभ उन्हें मिल सके. शहरी क्षेत्र में कारोबार बढ़ने से यहां की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और इससे रोजगार सृजन बड़े पैमाने पर संभव हो पाएगा. यह जानकारी देते हुए सिटी मैनेजर राजमणि कुमार ने कहा है कि ट्रेड लाइसेंस हर कारोबारियों के लिए काफी लाभकारी है. उसे हर कारोबार को जोड़ा जाएगा. सुविधाओं का मिलता है विशेष लाभ नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस पाने वाले कारोबारियों को बैंक, बिजली व विभिन्न करारोपण के साथ ही अन्य सुविधाओं में विशेष लाभ मिलता है. बैंक से मदद लेने के लिए कारोबारियों को सहूलियत होती है. विशेष अभियान के तहत 3000 कारोबारियों को ट्रेड लाइसेंस देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. पुराने परिषद वाले एरिया में इन कारोबारियों के साथ ही निगम बनने के साथ विस्तारित एरिया के लगभग 2000 कारोबारियों को भी मिशन के तहत इससे जोड़ना है. अधिकतम 2500 है ट्रेड लाइसेंस का शुल्क नगर निगम क्षेत्र में छोटे दुकान व बड़े दुकानदारों को अधिकतम 2500 तथा न्यूनतम रुपया टैक्स के रूप में देना होगा. प्रत्येक वर्ष इसका नवीकरण कराना भी अनिवार्य है. नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 342 के तहत नगर निगम क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य माना गया है. बिना ट्रेड लाइसेंस के लिए किसी भी परिसर को गैर आवासीय प्रयोग के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है. इस तरह किया गया है कर निर्धारण 100 वर्ग फुट तक : 500 रुपए 100 से 500 वर्ग फुट तक : 1000 रुपए 1000 से 1500 वर्ग फुट तक : 1500 रुपए 1500 वर्ग फुट से अधिक : 2500 रुपए ट्रेड लाइसेंस के लिए आवश्यक कागजात संबंधित दुकान का पेपर आधार कार्ड पेन कार्ड जीएसटी नंबर अपना मकान हो तो उसका होल्डिंग अपडेट यदि आप किराए के दुकान में व्यवसाय कर रहे हैं तो उसका एग्रीमेंट पेपर
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