Madhubani News. किराए के मकान में खोला जाना है अल्पावास गृह

अल्पावास गृह संचालन को लेकर स्थानीय स्तर पर किराए का मकान की तलाश की जा रही है. अल्पावास गृह संचालन के लिए किराये का मकान नहीं मिल सका है.

By Prabhat Khabar News Desk | December 10, 2024 9:46 PM

Madhubani News. मधुबनी. अल्पावास गृह संचालन को लेकर स्थानीय स्तर पर किराए का मकान की तलाश की जा रही है. अल्पावास गृह संचालन के लिए किराये का मकान नहीं मिल सका है. किराये का मकान ऐसा होना चाहिए जहां पचास बेड के अलावे किचेन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके. मकान के लिए विभाग द्वारा निविदा भी निकाला गया है. मकान उपलब्ध होते ही अल्पावास गृह का संचालन शुरू हो जाएगा. अल्पावास गृह में पीड़ित महिलाएं बच्चे एवं लड़की को अपने साथ रख सकेंगी. विदित हो कि .जिले में शोषणग्रस्त महिलाओं को नई जिंदगी देने को लेकर शहर में एक अल्पवास गृह खोला जाना है. जिसको लेकर महिला एवं बाल विकास निगम ने तैयारी शुरू कर दी है. महिला अल्पवास गृह का संचालन मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत कराया जाएगा. अल्पवास गृह में कुल 50 महिलाओं के रहने, सोने के लिए बेड व भोजन की व्यवस्था रहेगी. अल्पवास गृह में रहने वाली सभी महिलाओं को उनके नए जीवन के शुरूआत करने के लिए सरकार प्रोत्साहन भी देगी. किराये के मकान में संचालित होना है अल्पवास गृह अल्पवास गृह का संचालन भाड़े के मकान में खोला जाना है. खुलने वाले महिला अल्पवास गृह में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कर्मियों की तैनाती होगी. स्थानीय प्रशासन इसकी देखरेख समय-समय पर करेगा. अल्पावास गृह में पीड़ित महिला नब्बे दिनों तक तक रह सकेगी. नारी शक्ति योजना के तहत खुलने वाले अल्पवास गृह में शोषण ग्रस्त महिलाओं को रखा जाना है. अल्पवास गृह में रहने वाली महिलाओं की स्थिति सुधरने के बाद वापस अपने घर जाने की पूर्ण रूप से आजादी मिलेगी. योजना के अनुसार अल्पवास गृह में रखने के लिए वैसे महिलाओं को चिह्नित करने के लिए कई मानक बनाए गए हैं. सभी मानकों पर सही पाए जाने पर पीड़ित महिला को अल्पवास गृह में रहने की स्वीकृति मिलेगी.. विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किसी भी पारिवारिक प्रताड़ना का शिकार व घर से निकाली गई महिला को अल्पवास गृह में रखा जाएगा. इसके अलावे संकटग्रस्त महिलाएं, बाल विवाह, ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग से पीड़ित महिलाओं को भी अल्पवास गृह में रहने की व्यवस्था रहेगी. उत्पीड़न व प्रताड़ना से बचाने को खुलेगा अल्पावास गृह जिले में नि:शुल्क एवं निरंतर सेवा उपलब्ध कराने को अल्पावास गृह खोला जाना है. महिला के साथ क्रूर व्यवहार अपराध है. किसी भी महिला के साथ उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा किसी भी तरह का क्रूर व्यवहार गंभीर अपराध है. मारना-पीटना, भूखे रखना शारीरिक क्रूरता है. गाली-गलौज करना, ताने देना, अपमान करना मानसिक क्रूरता है. उत्पीड़न व प्रताड़ना से पीड़ित महिलाओं को बचाने के लिए अल्पावास गृह खोला जा रहा है. जहां सुगमता से पहुंचा जा सके. यदि जिले में कोई सरकारी भवन की उपलब्धता हो तो उसे प्राथमिकता देने को कहा गया था. अल्पवास गृह में परामर्श सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी. लोगों को किया जा रहा जागरूक महिला उत्पीड़न करना अपराध है इसका उद्देश्य इसके लिए विभिन्न साधनों से प्रचार-प्रसार भी कराया जा रहा है. इसमें परिचर्चा, सामूहिक सभा, पोस्टर, स्टीकर, पंपलेट, समाचार पत्र आदि के माध्यम से अधिकाधिक लोगों के हेल्प लाइन के कार्यों की जानकारी देनी थी. विभिन्न संबद्ध संस्थानों यथा गीत एवं नाटिका प्रभाग, फिल्म पब्लिसिटी प्रभाग आदि से समन्वय स्थापित कर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. क्या कहते हैं अधिकारी महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक हेमंत कुमार मंडल ने कहा कि नारी शक्ति योजना के तहत खुलने वाले अल्पवास गृह का देखरेख व अन्य सभी तरह की जिम्मेवारी महिला एवं बाल विकास विभाग को दी गई है. अल्पावास गृह संचालन के लिए किराये के भवन की तलाश की जा रही है. मकान मिलते ही अल्पावास गृह का संचालन शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा. शोषण ग्रस्त महिलाओं को नई जिंदगी देने को लेकर शहर में एक अल्पवास गृह का संचालन किया जाना है.

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