Madhubani News. मधुबनी. बाबूबरही थानाध्यक्ष को कोर्ट में समय से डायरी नही भेजना महंगा पड़ा. मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश एससी एसटी सैयद मोहम्मद फजलुल बारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार सिंह ने बताया कि मामला बाबूबरही थाना कांड संख्या 315/ 24 से संबंधित है. इस मामले के आरोपित मनोज कुमार सिंह ने न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया है. जिसमें न्यायालय ने केश डायरी की मांग की गई थी .लेकिन कई तारीख बीतने के बाद भी थानाध्यक्ष ने केस डायरी न्यायालय में नहीं भेजा. जिसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने न्यायालय ने बाबूबरही थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. विशेष लोक के अनुसार सूचक महेशवाड़ा ग्राम कचहरी का सरपंच है. वहीं आरोपित ग्राम कचहरी सचिव के पद पर है. सूचक ने जाति सूचक गाली देने का आरोप लगाया हुए प्राथमिकी दर्ज करायी है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपित ने विशेष न्यायाधीश में 6 अगस्त 2024 को अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है