मधुबनी . आदर्श आचार संहिता में कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना एवं मुख्यमंत्री परिवार लाभ अनुदान योजना का लाभ लेने में लाभुकों को कोई परेशानी नहीं होगी. चुनाव आयोग ने पीड़ित परिवारों को अनुदान योजना की दी जाने वाली राशि को मंजूरी दे दी है. इसके लिए विभाग ने योजना के तहत लाभुकों के परिवार को राशि स्वीकृत करने के संबंध में मार्गदर्शन मांगा था. निर्वाचन आयोग ने योजनाओं में राशि स्वीकृत करने की अनुमति दे दी है. विदित हो कि सूबे के गरीब परिवारों को लाभ देने के लिए सरकार ने कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना एवं राष्ट्रीय परिवारी लाभ अनुदान योजना एवं मुख्यमंत्री परिवार लाभ अनुदान योजना चला रही है. इस योजना के माध्यम से जिले के बीपीएल परिवारों के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो सरकार एकमुश्त तीन हजार रुपए अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता देती है. इस योजना के तहत केवल उन्हीं बीपीएल परिवारों को कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का लाभ दिया जाता है जो दस साल से या इससे अधिक समय से जिले में निवास कर रहा है. वहीं गरीब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर परिवार लाभ योजना के तहत बीस हजार रुपये आर्थिक सहायता देती है. गौरतलब है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के बनाये गये नियमों को आचार संहिता कहते हैं. यह चुनाव प्रक्रिया खत्म होने तक बरकरार रहती है.
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