मधुबनी. बिस्फी थाना क्षेत्र में भूमि विवाद में हुए गुणाकर झा की हत्या मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी बिस्फी थाना क्षेत्र के परसौनी निवासी बबलू झा, शिवानंद झा, मुकेश झा, शिवजी झा, मोहन झा, कामोद झा, दिभेष झा एवं भाग्य नारायण झा को दफा 302 भादवि में दोषी करार किया है. सजा के बिंदु पर 30 अगस्त को सुनवाई होगी. क्या है मामला अपर लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार झा के अनुसार घटना 29 वर्ष पहले की है. दोनों पक्षों के बीच जमीन संबंधी विवाद था. इसी विवाद को लेकर 2 अप्रैल 1995 को दोनों के बीच मारपीट हो गयी थी. इसी दौरान आरोपियों ने मिलकर गुणाकर झा एवं उनके अन्य परिजनों को लाठी डंडे व फरसा से हमला कर जख्मी कर दिया था. वहीं मारपीट में गुणाकर झा गंभीर रूप से जख्मी हो गये थे. जिनका इलाज के दौरान दरभंगा में मौत हो गयी थी. मामले को लेकर मृतक के भाई सुधाकर झा ने बिस्फी के पतौना थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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