Madhubani News : धावा दल ने विभिन्न प्रतिष्ठानों से तीन बाल श्रमिक को कराया मुक्त

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के नेतृत्व में सदर क्षेत्र में बाल श्रमिकों की विमुक्ति जांच अभियान चलाया.

By Prabhat Khabar News Desk | January 29, 2025 11:01 PM

मधुबनी. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नयी दिल्ली व जिला पदाधिकारी के निदेशानुसार बाल श्रम के विरुद्ध विभिन्न दुकानों व प्रतिष्ठानों में निरीक्षण किया जा रहा है. इसी क्रम में रहिका के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, खजौली के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं हरलाखी के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के नेतृत्व में सदर क्षेत्र में बाल श्रमिकों की विमुक्ति जांच अभियान चलाया. निरीक्षण के क्रम में आरिफ साइकिल गैरेज से एक, न्यू पूजा स्टोर्स से एक एवं जय गुरुदेव वैष्णव होटल से एक कुल तीन बाल श्रमिक को विमुक्त कराया. विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है. बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. श्रम अधीक्षक आशुतोष झा ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के अंतर्गत गैरकानूनी है. बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है. नियोजकों से 20 हजार रुपये प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी. जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किया जाएगा. राशि जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा. धावा दल टीम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रहिका गोविंद कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी खजौली हितेश कुमार भार्गव, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हरलाखी सिद्धार्थ कुमार, हरी प्रसाद, जितेंद्र कुमार एवं पुलिस टीम शामिल थे.

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