Madhubani News. मधुबनी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में रहिका प्रखंड के रियासत अली पर हुए जानलेवा हमले मामले की सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी रहिका थाना क्षेत्र के सुगौना निवासी अब्दुल वारिक, मो. अशरफ एवं शाहनवाज को दफा 307 भादवि में 10 वर्ष सश्रम की कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी को दस- दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं न्यायालय ने आरोपी पर दफा 148 भादवि में भी दो वर्ष कारावास व पांच हजार जुर्माना, दफा 341 भादवि में एक माह , पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद यादव ने न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से बहस करते हुए अधिवक्ता कमल नारायण यादव व देवकांत झा ने कम से कम सजा देने की मांग की थी.
क्या था मामला
अपर लोक अभियोजक के अनुसार सूचक 29 मई 2020 को वे अपने घर से नमाज पढ़ कर बाहर निकला ही था कि पूर्व रंजिश के कारण सभी आरोपी ने फरसा, तलवार एवं अन्य घातक हथियार से लैस होकर आये और उनपर हमला कर दिया. उन्हें बचाने उनके घर के लोग आए तो उन्हें भी मारपीट कर जख्मी कर दिया. ग्रामीणों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया. तब उसकी जान बची. मामले को लेकर सूचक रियासत अली ने रहिका थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है