मधुबनी. नये अपराधिक कानून को लेकर नगर भवन में सोमवार से जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों का ऑन लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई. प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन दिनों तक चलेगा. इस दौरान प्रशिक्षक एक जुलाई से नये आपराधिक कानून के बारे जिले के पुलिस पदाधिकारियों को ऑन लाइन प्रशिक्षण देंगे. सोमवार को प्रथम दिन प्रशिक्षक बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के अनु. अभि. पदाधिकारी कुमार बलवंत ने प्रथम सत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अवलोकन कराते हुए उसके परिभाषा, अभियोजन, सम्मन, वारंट एवं कुर्की एवं निवारक कार्य के बारे में जानकारी दी. साथ ही नये कानून में इस विषयों के कानूनी मामले के बारे में जानकारी दी. वहीं दूसरे सत्र में परिवाद, जमानत, अभियुक्तों कह अनुपस्थिति में विचारण एवं अन्य प्रावधानों के बारे में जानकारी दिया. जबकि प्रशिक्षक पुलिस महानिरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग पी कन्नन ने प्रथम सत्र में प्रथम सूचना रिपोर्ट से अंतिम प्रपत्र तक किस तरह कानून में रहकर कार्य करना है, इसके बारे में बताया. वहीं दूसरे सत्र में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अधिन इलेक्ट्रानिक अभिलेख के साथ साथ बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के बारे में जानकारी दिया. वहीं तीसरे प्रशिक्षक अनु अभि. पदाधिकारी बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के संजय कुमार ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जानकारी दिया. वहीं दूसरे सत्र में अनु. अभि. पदाधिकारी बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के पंकज ने भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत अपराध की नई परिभाषा, धाराओं में परिवर्तन, भारतीय दंड संहिता के अधीन वैसे अपराध एवं प्रावधान जिन्हें विलोपित किया गया है, उसके बारे में जानकारी दिया.
सभी पदाधिकारी समय से रहें उपस्थित- एसपी
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान एसपी सुशील कुमार ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण में ससमय उपस्थित रहने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि आने वाले समय में सभी कार्य ऑन होने के कारण सभी कंप्यूटर पर भी ध्यान दें और उसे चलाना सीखें. नये आपराधिक कानून में पुलिस की बड़ी जिम्मेवारी बढ़ने वाली है. इसलिए सभी पदाधिकारी प्रशिक्षण सत्र में भाग लेकर नये आपराधिक कानून के बारे में प्रशिक्षित हों. प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में पुलिस उपाधीक्षक, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जयनगर, परि. पुलिस उपाधीक्षक, मधुबनी सहित जिले के थाना के पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे.
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