गया के गांधी मैदान इलाके में सोमवार की रात बाइक में जंजीर से बांध कर एक कुत्ते को सड़क पर घसीटते हुए ले जाने के एक मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है. एसएसपी आशीष भारती ने सिविल लाइंस थानाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार को दोषी की पहचान करने व उसके विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया. इधर, इस मामले की छानबीन में जुटी सिविल लाइंस थाने की पुलिस ने एक वीडियो के आधार पर बाइक नंबर बीआर2सी-6732 के मालिक व चालक के विरुद्ध धारा 429 व पशु क्रूरता एक्ट 1960 के तहत केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है. यह प्राथमिकी बी होप फाउंडेशन के डायरेक्टर शायर खान के बयान पर दर्ज की गयी है.
जानकारी के अनुसार, बोधगया थाना क्षेत्र के न्यूताराडीह-भागलपुर गांव के रहनेवाले शायर खान की रजिस्टर्ड कंपनी बी होप फाउंडेशन जीवों की रक्षा व इलाज से संबंधित कामकाज करती है. शायर खान ने दारोगा को बताया है कि विशाल राय, जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं. उनको मेनका गांधी की संस्था दिल्ली से फोन आया कि एक व्यक्ति बाइक में चेन से बांध कर एक कुत्ते को घसीटते हुए ले जा रहा था. उसे एक कार वाले ने गांधी मैदान के पास रोका और मरने की अवस्था में जंजीर से बंधे घायल कुत्ते को उस व्यक्ति के पास से छुड़ाया.
कार वाले व्यक्ति ने उक्त घटना का वीडियो बना कर मेनका गांधी की संस्था को इ-मेल पर भेजा. साथ ही विशाल राय ने शायर खान व मां तारा फाउंडेशन से जुड़े अजय मिश्रा को फोन कर बुलाया. सभी गांधी मैदान पहुंचे और लाइब्रेरी गेट के पास से कुत्ते का रेस्क्यू किया. कुत्ता अत्यंत ही भयभीत था. बाइक से सड़क पर घसीटे जाने के कारण उसके शरीर पर गहरे जख्म हो गये थे. मुंह सहित कई जगहों से खून बह रहा था. इसके बाद घायल कुत्ते को बोधगया स्थित सेंटर में लाकर इलाज कराया गया.
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एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि काफी क्रूरता के साथ बाइक में जंजीर से बांध कर कुत्ते को घसीटा गया है. घायल कुत्ते के गले में पट्टा लगा है, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि वह पालतू है. सिविल लाइंस थाने में पशु क्रूरता अधिनियम सहित अन्य धारा के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. बाइक पर लगे नंबर प्लेट की पहचान हो गयी है. दोषी युवक की पहचान को लेकर सिविल लाइंस थाने की पुलिस टीम जिला परिवहन कार्यालय से संपर्क में है. जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जायेगा.