Loading election data...

मार्च में जमा करने होंगे कई तरह के टैक्स, जानिये कौन सा टैक्स कब तक होगा जमा

आयकर विभाग और जीएसटी के लिए मार्च का महीना महत्वपूर्ण है. इस महीने कारोबारियों व नौकरी-पेशे से जुड़े लोगों को कई तरह के टैक्स देने हैं.

By Prabhat Khabar News Desk | March 5, 2021 11:40 AM

मुजफ्फरपुर. आयकर विभाग और जीएसटी के लिए मार्च का महीना महत्वपूर्ण है. इस महीने कारोबारियों व नौकरी-पेशे से जुड़े लोगों को कई तरह के टैक्स देने हैं.

टैक्स जमा करने के लिए विभागों नेअंतिम तिथि निर्धारित कर दी है. नियत तिथि तक टैक्स जमा नहीं करने पर पेनाल्टी के साथ टैक्स चुकाना होगा.

बार टैक्सेशन से जुड़े अधिवक्ता प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि अंतिम तिथि तक टैक्स व रिटर्न जमा कर परेशानियों से बचा जा सकता है. यहां दोनों विभागों की ओर से टैक्स चुकाने की अंतिम तिथि दी जा रही है.

आयकर विभाग के लिए

  1. फरवरी का टीडीएस व टीसीएस : 7 मार्च तक

  2. अग्रिम कर भुगतान : 15 मार्च तक

  3. लेट रिटर्न या संशोधित रिटर्न : 31 मार्च तक

  4. धारा 80 सी, 80 डी व 80 जी के तहत निवेश : 31 मार्च तक

  5. विवाद से विश्वास तक स्कीम : 31 मार्च तक

  6. पैन कार्ड को अधार से जोड़ना : 31 मार्च तक

  7. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष का टीडीएस, टीसीएस रिटर्न : 31 मार्च तक

जीएसटी के लिए

  1. फरवरी का जीएसटी आर 1 रिटर्न : 11 मार्च तक

  2. फरवरी का त्रैमासिक रिटर्न : 13 मार्च तक

  3. जीएसटी आर 3 बी मासिक रिटर्न : 20 मार्च तक

  4. फरवरी का पीएमटी 6 त्रैमासिक रिटर्न : 25 मार्च तक

  5. जीएसटी आर 9 व 9 सी : 31मार्च तक

  6. ओपीटी वर्ष 2021-22 का कंपोजिट स्कीम : 31 मार्च तक

  7. प्रोफेशनल टैक्स : 31 मार्च तक

Posted by Ashish Jha

Next Article

Exit mobile version