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बिहार के निजी संस्थानों में डीएलएड की अधिकतम फीस तय, शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना

बिहार के निजी संस्थानों में डीएलएड की निर्धारित शुल्क संरचना को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध उक्त कोटि के संस्थानों की तरफ से लागू किया जाना बाध्यकारी होगा.

शिक्षा विभाग ने बिहार के गैर सरकारी स्व वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय डीएलएड कोर्स के लिए फीस निर्धारित कर दी है. यह फीस शैक्षणिक सत्र 2023-25 के लिए निर्धारित की गयी है. विभाग ने प्रति विद्यार्थी अधिकतम 60 हजार रुपये सालाना शुल्क निर्धारित किया है. यानी दो वर्ष के समूचे कोर्स की अधिकतम फीस एक लाख बीस हजार रुपये निर्धारित की गयी है. शिक्षा विभाग ने इस निर्णय के संदर्भ में विधिवत अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी है.

निर्धारित की गयी फीस अधिकतम होगी

शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार की तरफ से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक निर्धारित की गयी फीस अधिकतम होगी. यह शुल्क निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की तरफ से डीएलएड कोर्स के लिए शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की निर्धारित आवश्यक संख्या के आधार पर किया गया है. लिहाजा वेतनादि पर कम व्यय होने पर नामांकन शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि उसी अनुपात में कम की जायेगी, जिस अनुपात में व्यय कम होगा.

छात्रों को मनमानी फीस से मिलेगी मुक्ति

विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस शुल्क संरचना को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध उक्त कोटि के संस्थानों की तरफ से लागू किया जाना बाध्यकारी होगा. आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि डीएलएड कोर्स के शुल्क निर्धारण से संबंधित पहले निर्गत सभी अधिसूचना या आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे. जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग की तरफ से शुल्क निर्धारित किये जाने से विद्यार्थियों को गैर सरकारी कॉलेजों की मनमानी फीस से काफी हद तक मुक्ति मिल सकेगी.

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