पटना. बिहार में मनरेगा मजदूरों को 100 दिन की रोजगार गारंटी के साथ-साथ बीमा की सुरक्षा भी मिलेगी. बिहार में मनरेगा से निबंधित एक करोड़ 89 लाख मजदूर परिवार हैं. इन सभी को बीमा के दायरे में लाया जाएगा. इनमें 46 लाख 66 हजार महिला मजदूर शामिल हैं. इन सभी का जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा.
कोरोना काल में मनरेगा मजदूरों के समक्ष स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी दिक्कतों को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने कार्ययोजना तैयार कर ली है. ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा मजदूरों और उनके परिवार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किये हैं.
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा आयुक्त सीपी खंडूजा ने सभी जिलों के डीएम सह जिला कार्यक्रम समन्वयक और डीडीसी सह अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक को पत्र भेजा है.
बैंकों से समन्वय स्थापित कर हर जिले में निबंधित मजदूरों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बीमा सुनिश्चित करवाने का आदेश जारी किया है. इसके लिए प्रखंडों के अधिकारियों को भी जिम्मेवारी मिलेगी. इसे अभियान का रूप देने और सफल बनाने के लिए गावों में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.
मनरेगा मजदूर, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करवाने में सक्षम नहीं हैं, वैसे मजदूरों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से आवश्यक रूप से आच्छादित कराया जाएगा. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना बीमा योजना है. इसमें महज 12 रुपए प्रति सालाना प्रीमियम देकर दो लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा करवाया जाएगा. इस बीमा योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के सभी मनरेगा मजदूरों को अच्छादित किया जाएगा.
इस जीवन बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष के सभी मनरेगा मजदूर, जिनका बैंक खाता है, उन्हें लाभान्वित किया जाएगा. महज 330 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम देकर दो लाख रुपये तक का जीवन सुरक्षा बीमा दिया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत बैंकों से समन्वय स्थापित कर शत- प्रतिशत मनरेगा मजदूरों को आच्छादित कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है.
इस योजना के माध्यम से योग्य मनरेगा मजदूरों के स्वास्थ्य संबंधी खर्च के बोझ को कम करने के उद्देश्य से पांच लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष तक का स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाएगा. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से योग्य लाभुकों को इस बीमा योजना से शत-प्रतिशत आच्छादित कराए जाने का निर्देश जारी किया गया है.
Posted by Ashish Jha