बिहार में चार लाख से अधिक निजी एवं व्यावसायिक वाहन मालिक वर्षों से टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, जिन्हें परिवहन विभाग ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया है. अब डिफाल्टरों पर कार्रवाई करने की तैयारी परिवहन विभाग ने कर ली है. इस के लिए विभाग ऐसे सभी डिफॉल्टरों के घरों तक चलंत सिपाही भेजेगा, जो टैक्स नहीं जमा करने वाले वाहन मालिकों को नोटिस चस्पा करेगा. इससे टैक्स डिफॉल्टरों से राशि वसूलने में तेजी आ सकेगी.
चार लाख से अधिक हैं डिफॉल्टर , अगले माह जारी होगी आम सूचना
राज्य में कुल लगभग चार लाख से अधिक निजी एवं व्यावसायिक वाहन टैक्स डिफॉल्टर हैं. जिन पर कार्रवाई करने के लिए विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है. इन सभी डिफॉल्टरों के लिए आम सूचना अगले माह जारी की जायेगी और दिये गये समय के अंदर टैक्स नहीं जमा करने पर वाहन मालिकों पर नीलाम पत्र दायर होगा. उसके बाद अभियान चला कर डिफॉल्टरों से राशि की वसूली होगी.
पटना में एक लाख से अधिक हैं टैक्स डिफॉल्टर
जिलावार टैक्स डिफॉल्टर वाहनों की सूची में सबसे अधिक टैक्स डिफॉल्टर वाहन पटना जिले में है. यहां एक लाख से अधिक टैक्स डिफॉल्टर हैं, जिन पर 116 करोड़ रुपये कर व अर्थदंड बकाया है. दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर में 65 हजार 452 एवं तीसरे स्थान पर पूर्णिया में 26512 टैक्स डिफॉल्टर हैं. वहीं, भागलपुर, बेगुसराय, गया, नालंदा, जहानाबाद, छपरा, रोहतास आदि जिले में टैक्स डिफॉल्टर वाहन हैं.
Also Read: बिहार: ट्रैफिक जवान बॉडी कैमरा से होंगे लैस, यातायात नियमों को पालन कराने में कम होगी परेशानी
यह है नियम
चार लाख टैक्स डिफॉल्टर वाहनों पर नौ सौ करोड़ रुपये का कर एवं अर्थदंड बकाया है. वाहनों के कर बकाया होने की स्थिति में कर के अतिरिक्त 200 से 300 प्रतिशत तक अर्थदंड अधिक लगाने का प्रावधान है.