चरस तस्कर को दस वर्षों की कारावास

रकोटिक्स न्यायालय- 2 के विशेष न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने घर से चरस बरामदगी मामले में एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए दस वर्षों का कठोर कारावास एवम् दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए.

By Prabhat Khabar News Desk | October 5, 2024 10:24 PM

मोतिहारी. नारकोटिक्स न्यायालय- 2 के विशेष न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने घर से चरस बरामदगी मामले में एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए दस वर्षों का कठोर कारावास एवम् दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए. अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सजा कोटवा थाना के कोटवा निवासी अशेष उर्फ अशेश्वर सिंंह के पुत्र राकेश सिंह को हुई है. इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष नितिन कुमार ने कोटवा थाना कांड संख्या 221/2021 दर्ज कराते हुए राकेश सिंह को नामजद किया था, जिसमें कहा था कि गुप्त सूचना मिली थी कि नामजद अभियुक्त मादक पदार्थ का विक्रय करते हैं. 15 अगस्त 2021 की संध्या 5.30 बजे पुलिस बल के साथ नामजद अभियुक्त के घर छापेमारी की गई. जांच के दौरान उसके स्टोर रूम से तीन बोरा में रखे 56 किलो चरस बरामद की गई. नामजद अभियुक्त भागने का प्रयास किया , परंतु पुलिस बल ने उसे धर दबोचा एवं गिरफ्तार कर प्राथमिक दर्ज किया. न्यायालय द्वारा एनडीपीएस वाद संख्या 74/2021 दर्ज कर आरोप गठित किया. विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक डा. शंभू शरण सिंह ने पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद नामजद अभियुक्त को धारा 18 बी ,25 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते उक्त सजा सुनाए.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version