मोतिहारी.मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से लोन लेकर उद्यम के क्षेत्र में आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक जुलाई से आवेदन लिये जाएंगे. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी जो 31 जुलाई तक चलेगी. इस योजना के तहत दस लाख रुपये की ऋण दी जाती है. इसमें पांच लाख रुपये सब्सिडी है. जिला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक शुभम कुमार ने बताया कि नए उद्यम को बढ़ावा देने व बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना संचालित है. इस योजना के तहत नए उद्यम लगाने के लिए बिहार सरकार द्वारा राशि दी जाती है जो की अधिकतम 10 लाख तक की होती है। इसमें से 50 फीसदी अनुदान दिया जाता है और 50 फीसदी ब्याज रहित ऋण होता है.इसके अलावा भी अन्य सुविधाएं दी जाती है.
पूर्व के वित्तीय वर्ष के चयनित लाभूकों को प्रथम किस्त की राशि दे दी गयी है. शेड के निर्माण के लिए 1.50-1.50 लाक्ष रूपये दिये गये हैं. कुल 380 लाभुकों को यह राशि दी गयी है. शेड का निर्माण नहीं कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है. विभाग का जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है.
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