बिहार कराधान विवाद समाधान योजना का लाभ पंहुचाने के लिए 21 को लगेगा कैंप: संयुक्त आयुक्त

व्यवसायियों के हित के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान बिहार कराधान विवाद समाधान योजना के तहत जीएसटी के पूर्व वैट के समय में जिन व्यवसायियों का वैट के समय जो भी स्क्रूटनी किया गया है

By Prabhat Khabar News Desk | August 18, 2024 10:50 PM

मोतिहारी. व्यवसायियों के हित के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान बिहार कराधान विवाद समाधान योजना के तहत जीएसटी के पूर्व वैट के समय में जिन व्यवसायियों का वैट के समय जो भी स्क्रूटनी किया गया है, जिसमे व्यवसायी के ऊपर एस्सेसड टैक्स (निर्धारण कर ) बकाया है उन करो को एक मुस्त जमा करने पर एसेस्स्ड कर की राशि का मात्र 35 प्रतिशत जमा करने पर 65% माफ़ कर दिया जाएगा, तो वहीं ब्याज एवं पेनल्टी की राशि जो लगा होगा उस पर मात्र 10 प्रतिशत जमा कर पुराने (वैट ) के समय के बकाया से मुक्ति मिल जायेगी. यह योजना सरकार द्वारा व्यवसायीयों के हित के लिए बेहद उत्साहजनक योजना है, ऐसे में उन्हें आगे वैट से सम्बंधित किसी तरह की क़ानूनी लड़ाई से छुटकार मिल जाएगा. उक्त योजना का लाभ व्यवसायियों को पहुंचाने के उद्देश्य से मोतिहारी राज्य कर संयुक्त आयुक्त सन्तोष कुमार द्वारा दिनांक 21 अगस्त 2024 को शहर के बैंक रोड स्तिथ होटल राजेश्वरी पैलेश में एक कैम्प का आयोजन किया गया है, जिसमे जिले भर के व्यवसायियों के अलावा चंबर ऑफ काॅमर्स के साथ जिले एवं शहर के कई व्यवसायिक संगठन के लोगो को आमंत्रित किया जा रहा है. वहीं, इस योजना के लाभ ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर्ड व्यवसायियों को मिले इस उद्देश्य से जिले में माइकिंग भी कराई जा रही है. इसका उद्देश्य व्यवसायियों को जागरूक करना है , चुकी उक्त योजना लाभ उठाने के लिए रजि.व्यवसायीयों को आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है. इस आशय की जानकारी मोतिहारी वाणिज्य कर के राज्य कर संयुक्त आयुक्त संतोष कुमार ने दी .

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