मोतिहारी. राज्य सरकार ने अब जांच व नर्सिंग होमों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया. चिकित्सा प्रभारियों को निर्देशित करते हुए अपने-अपने क्षेत्रों के जांच केंद्रों व नर्सिंग होम का जांच करने का निर्देश है. साथ ही इसका रिपोर्ट सीएस को देने को कहा गया है. उस रिपोर्ट को सरकार के पास भेजने का निर्देश दिया है. यदि इस दौरान कोई चिकित्सा पदाधिकारी अपने चहेते नर्सिंग होम या जांच केंद्रों को बचाने की कोशिश करता है तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी. निर्देश में कहा गया है कि जिले के अंदर जितने भी अवैध जांच घर एवं नर्सिंग हाेम है उनका नियमित जांच करते रहना है. उसमें गड़बड़ी पाने वाले पर नोटिश करना है, नोटिश के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता है, तो 50 हजार रुपये का जुर्माना करे. इसके बावजूद उसमें सुधार नहीं होता है तो एक लाख, क्रमश. दो लाख या पांच लाख तक जुर्माना किया जा सकता है. संबंधित चिकित्सा प्रभारी अपनी रिपोर्ट सीएस को दे. सीएस उस पर जुर्माना करेगा. गौरतलब हो कि जिले में 135 जांच घर निबंधित है, जबकि 265 नर्सिंग होम निबंधित है. सीएस डॉ विनोद कुमार सिंह ने बताया कि जिले में संचालित ऐसे ही जांच घर एवं नर्सिंग होम संचालक पर लगाम कसने के लिए सरकार ने ऐसा निर्देश दिया है.
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